जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने तीन साल की बच्ची (POCSO Court sentenced the accused) का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूरण चंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने एक नन्ही बच्ची का खेलते समय अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. अभियुक्त का यह कृत्य घिनौना और गंभीर है. ऐसे में उसे शेष जीवन जेल में रखा जाए. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता महरवाल ने बताया कि पीड़िता की मां 18 जून 2016 को गुजरात से जयपुर काम के लिए आई थी. उसी रात करीब 9 बजे एसएमएस अस्पताल परिसर में जब वह अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी और बच्ची उसके पास ही खेल रही थी. लेकिन बात पूरी होने पर जब उसने देखा तो बच्ची वहां नहीं मिली. इस पर उसने एसएमएस अस्पताल के पीछे पुलिस चौकी में बच्ची के लापता होने की सूचना दी. अगले दिन एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर-4 पर सुबह 6 बजे एक महिला को पीड़िता मिली। पुलिस जांच में पता चला कि कृत्रिम पैर लगवाने आया अभियुक्त पूरण चंद उसे ले गया था. पुलिस ने 27 जून 2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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