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युवती से दुष्कर्म के आरोपी कांस्टेबल को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट ने प्रतियोगी छात्रा को जयपुर से अजमेर बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल को 10 साल की सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट , girl rape case,  Police constable sentenced to 10 years
कांस्टेबल को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Nov 12, 2021, 8:08 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती को धोखे से अजमेर बुलाकर दुष्कर्म करने वाले कांस्टेबल हीरालाल को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि हाडी रानी महिला बटालियन, अजमेर में तैनात अभियुक्त फोन पर जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पीड़िता से बातचीत करता था. अभियुक्त ने शहर घुमाने का झांसा देकर पीडिता को 17 सितंबर 2017 को अजमेर बुला लिया.

पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार बनाए नीति

यहां दिनभर घूमने के बाद अभियुक्त उसे अपने कमरे पर ले गया और दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं 19 सितंबर की अल सुबह पीड़िता मौका देखकर वहां से वापस आ गई और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के भाई ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती को धोखे से अजमेर बुलाकर दुष्कर्म करने वाले कांस्टेबल हीरालाल को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि हाडी रानी महिला बटालियन, अजमेर में तैनात अभियुक्त फोन पर जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पीड़िता से बातचीत करता था. अभियुक्त ने शहर घुमाने का झांसा देकर पीडिता को 17 सितंबर 2017 को अजमेर बुला लिया.

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