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जयपुर शहर में 'मौत की डोर' पर कड़ी पाबंदी...पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके बावजूद अगर किसी के पास धातु मिश्रित मांझा पाया गया तो दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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जयपुर में प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे पर प्रतिबंध
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Published : Dec 21, 2020, 8:17 PM IST

जयपुर. मकर संक्रांति पर्व जैसे-जैसे करीब आ रहा है, राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का खुमार भी परवान चढ़ता जा रहा है. पतंगबाजी यूं तो उल्लास और खुशी का खेल है लेकिन धातु मिश्रित मांझे के इस्तेमाल से कई बार खुशियों में खलल पड़ जाता है. इस मांझे के कारण कई बार दुपहिया वाहन चालकों के साथ दर्दनाक घटनाएं भी घट जाती हैं. परिंदों के लिए तो यह मांझा मौत की डोर से कम नहीं.

जयपुर में प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे पर प्रतिबंध

ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. चाइनीज मांझे के निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक रहेगी. अगर इसके बावजूद धातु मिश्रित मांझा किसी के पास पाया जाता है तो उस पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजयपाल लाम्बा ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन और पक्षियों को होने वाले नुकसान और बिजली के तार से छू जाने से करंट आकर होने वाली जनहानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनन प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक रहेगी.

पढ़ें- जयपुर : पटवारियों ने निकाला मौन जुलूस...सरकार को दी चक्काजाम की चेतावनी

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा. पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी निर्देशों के बाद सभी पुलिस उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. वही कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक एवं धातु मिश्र चाइनीज मांझा का भंडारण करता है तो आमजन इसकी सूचना पुलिस को दे सकता है. जिसके बाद पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

जयपुर. मकर संक्रांति पर्व जैसे-जैसे करीब आ रहा है, राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का खुमार भी परवान चढ़ता जा रहा है. पतंगबाजी यूं तो उल्लास और खुशी का खेल है लेकिन धातु मिश्रित मांझे के इस्तेमाल से कई बार खुशियों में खलल पड़ जाता है. इस मांझे के कारण कई बार दुपहिया वाहन चालकों के साथ दर्दनाक घटनाएं भी घट जाती हैं. परिंदों के लिए तो यह मांझा मौत की डोर से कम नहीं.

जयपुर में प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे पर प्रतिबंध

ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. चाइनीज मांझे के निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक रहेगी. अगर इसके बावजूद धातु मिश्रित मांझा किसी के पास पाया जाता है तो उस पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजयपाल लाम्बा ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन और पक्षियों को होने वाले नुकसान और बिजली के तार से छू जाने से करंट आकर होने वाली जनहानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनन प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक रहेगी.

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अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा. पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी निर्देशों के बाद सभी पुलिस उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. वही कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक एवं धातु मिश्र चाइनीज मांझा का भंडारण करता है तो आमजन इसकी सूचना पुलिस को दे सकता है. जिसके बाद पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

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