जयपुर. नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड की साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने के खिलाफ वार्ड 22 के पार्षद विमल अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की (PIL in High court by Nagar Nigam Heritage councilor) है. याचिका में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी, निगम आयुक्त और हेरिटेज निगम के महापौर को पक्षकार बनाया है. याचिका पर हाइकोर्ट की एकलपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी.
याचिका में कहा गया है कि हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड का गठन करीब 15 माह पहले हुआ था. उस समय बजट पारित कराने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी. इसके बाद आज तक कोई बैठक आहूत नहीं की गई. जिसके चलते ना तो कमेटियां गठित हो पा रही हैं और ना ही वार्डों में काम सुचारू हो रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51(1) में प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष में बोर्ड की छह बैठक बुलाई जानी चाहिए.
इसके अलावा धारा 52(2) के तहत यदि एक तिहाई सदस्य बैठक बुलाने के लिए लिखित प्रस्ताव देते हैं तो महापौर को सात दिन में बैठक बुलानी होगी. वहीं यदि बोर्ड सदस्य यह प्रस्ताव निगम आयुक्त को देंगे यो आयुक्त को 10 दिन में बोर्ड की बैठक बुलाना जरूरी है. याचिका में कहा गया की बोर्ड सदस्यों ने गत 28 मार्च को महापौर और 6 अप्रेल को आयुक्त को लिखित प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई. याचिका में गुहार की गई है कि बोर्ड की तत्काल बैठक बुलाई (PIL in High court for Heritage Nigam board meeting) जाए और भविष्य में तय शेड्यूल से बैठक आहूत करने के निर्देश दिए जाएं.