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बिना सूचना के विवाह करने पर 5 हजार और 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर 25 हजार जुर्माना

कोरोना संक्रमण के खिलाफ गहलोत सरकार ने जंग तेज कर दी है. अब बिना सूचना दिए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा. विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है.

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विवाह करने पर अब देना होगा जुर्माना
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Published : Nov 22, 2020, 10:42 PM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण के खिलाफ गहलोत सरकार ने जंग तेज कर दी है. अब बिना सूचना दिए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा. विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है. सरकार अब विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 में अधिसूचना जारी कर दी है.

प्रदेश में विवाह समारोह का सीजन चल रहा है. ऐसे में सरकार की मंशा है कि कोरोना से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रावधान कठोर किया जाए. प्रदेश की गहलोत सरकार विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए समारोह की वीडियोग्राफी कराकर आएगी. प्रदेश के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू करने के बाद अब गहलोत सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है. विवाह समारोह पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हो. ताकि बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके.

पढ़ेंः कोरोना संक्रमण : जोधपुर में शुरू हुआ रात्रिकालीन कर्फ्यू, पुलिस और प्रशासन ने निकाला संयुक्त मार्च

राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. जिस तरह प्रदेश में विवाह समारोह कराने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है. उसके मद्देनजर अब सरकार ने समारोह की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया है. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम वीडियोग्राफी करेगी. यदि वीडियोग्राफी के अवलोकन में समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हुए पाए जाते हैं तो आयोजन कर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा. अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है.

राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी शासन सचिव गृह अनिल मीणा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को नियमों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस प्रदेश के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है. विवाह समारोह में अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनीटाइजर की उपलब्धता और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्यता की पालन करनी होगी.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के खिलाफ गहलोत सरकार ने जंग तेज कर दी है. अब बिना सूचना दिए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा. विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है. सरकार अब विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 में अधिसूचना जारी कर दी है.

प्रदेश में विवाह समारोह का सीजन चल रहा है. ऐसे में सरकार की मंशा है कि कोरोना से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रावधान कठोर किया जाए. प्रदेश की गहलोत सरकार विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए समारोह की वीडियोग्राफी कराकर आएगी. प्रदेश के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू करने के बाद अब गहलोत सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है. विवाह समारोह पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हो. ताकि बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके.

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राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. जिस तरह प्रदेश में विवाह समारोह कराने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है. उसके मद्देनजर अब सरकार ने समारोह की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया है. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम वीडियोग्राफी करेगी. यदि वीडियोग्राफी के अवलोकन में समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हुए पाए जाते हैं तो आयोजन कर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा. अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है.

राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी शासन सचिव गृह अनिल मीणा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को नियमों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस प्रदेश के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है. विवाह समारोह में अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनीटाइजर की उपलब्धता और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्यता की पालन करनी होगी.

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