जयपुर. पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल और समस्त प्रधानों की अनिवार्य रूप से पालना करना आवश्यक है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना और हाथों की सफाई समेत अन्य सतर्कता बरतना आवश्यक है. राजस्थान पुलिस की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर के मुताबिक प्रदेश में कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एकेडमिक अध्यादेश के तहत अब तक 8.33 लाख से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 11.85 करोड रुपए से ज्यादा चालान वसूल किया जा चुका है. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 13,227, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 5,05,559 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर गुटका तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
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निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3704 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9,562 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. एमबी एक्ट के तहत 10,48,943 वाहनों का चालान और 1,69,966 वाहनों को जप्त किया गया है. करीब 19.29 करोड रुपए से अधिक जुर्माना भी वसूल किया जा चुका है.
प्रदेश में 28822 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका. मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है, और 244 को गिरफ्तार किया गया है.