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JDA Appellate Tribunal: अतिक्रमण हटाने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

जेडीए अपीलीय अधिकरण (JDA Appellate Tribunal) ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए अतिक्रमण के दौरान कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जेडीए को जांच करके कार्रवाई करने की सिफारिश करने को कहा है.

lax in removing encroachments,  JDA Appellate Tribunal
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश.
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Published : Apr 21, 2022, 5:50 PM IST

Updated : Apr 21, 2022, 11:34 PM IST

जयपुर. जेडीए अपीलीय अधिकरण (JDA Appellate Tribunal ) ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए अतिक्रमण के दौरान कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जेडीए को प्रारंभिक जांच के बाद (Orders for action against officials ) कार्रवाई करने की सिफारिश करने को कहा है. साथ ही अधिकरण ने गोविन्द नगर कॉलोनी के रास्ते में स्थित अतिक्रमण को चार फीट की बजाए 12.6 फीट मानकर हटाने को कहा है. अधिकरण ने यह आदेश विजय यादव के रेफरेंस पर दिए.

रेफरेंस में कहा गया कि नांगल जैसा बोहरा पंचायत समिति के इस रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में आदेश दिए थे. जिसकी पालना में कलेक्टर ने सीमा ज्ञान करवाकर कई लोगों को नोटिस दिए थे. इसमें एक व्यक्ति का अतिक्रमण 12.6 फीट दर्शाया गया था. वहीं जोन-6 के अधिकारी ने अतिक्रमण रिपोर्ट में कांट-छांट कर 12.6 को चार फीट में बदल दिया और अदालत में भी गलत जानकारी पेश कर दी. जबकि सूचना के अधिकार में मिली जानकारी में अतिक्रमण 12.6 फीट ही बताया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 12.6 फीट अतिक्रमण मानकर इसे हटाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों पर प्रारंभिक जांच कर कार्रवाई करने को कहा है.

जयपुर. जेडीए अपीलीय अधिकरण (JDA Appellate Tribunal ) ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए अतिक्रमण के दौरान कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जेडीए को प्रारंभिक जांच के बाद (Orders for action against officials ) कार्रवाई करने की सिफारिश करने को कहा है. साथ ही अधिकरण ने गोविन्द नगर कॉलोनी के रास्ते में स्थित अतिक्रमण को चार फीट की बजाए 12.6 फीट मानकर हटाने को कहा है. अधिकरण ने यह आदेश विजय यादव के रेफरेंस पर दिए.

रेफरेंस में कहा गया कि नांगल जैसा बोहरा पंचायत समिति के इस रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में आदेश दिए थे. जिसकी पालना में कलेक्टर ने सीमा ज्ञान करवाकर कई लोगों को नोटिस दिए थे. इसमें एक व्यक्ति का अतिक्रमण 12.6 फीट दर्शाया गया था. वहीं जोन-6 के अधिकारी ने अतिक्रमण रिपोर्ट में कांट-छांट कर 12.6 को चार फीट में बदल दिया और अदालत में भी गलत जानकारी पेश कर दी. जबकि सूचना के अधिकार में मिली जानकारी में अतिक्रमण 12.6 फीट ही बताया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 12.6 फीट अतिक्रमण मानकर इसे हटाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों पर प्रारंभिक जांच कर कार्रवाई करने को कहा है.

पढ़ेंः जेडीए अपीलीय अधिकरण ने हज हाऊस के निर्माण की भूमि आवंटन रद्द करने के आदेश को किया निरस्त

Last Updated : Apr 21, 2022, 11:34 PM IST
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