जयपुर. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में बताया गया है कि जिलों और ब्लॉक में समग्र शिक्षा के कार्यालयों में राजस्थान सेवा नियम 144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त (Instructions of Rajasthan Council of School Education) कार्मिकों को छोड़कर किसी भी कार्य के लिए कार्यालयों में कार्य व्यवस्थार्थ लगाए हुए शिक्षकों या कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिए तत्काल कार्यमुक्त किया जाए.
इस पत्र में साफ किया गया है कि ऐसे सभी कार्मिकों-शिक्षकों को 21 दिसंबर 2021 से पहले कार्यमुक्त करना होगा. इसके साथ ही यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्लॉक में कोई भी शिक्षक या कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा है.