जयपुर. शहर के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय ने सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती-2020 में अनियमिता के मामले में एसओजी को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने एसओजी के थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रकरण की जांच कर अविलम्ब अनुसंधान का नतीजा अदालत में पेश किया जाए. अदालत ने यह आदेश विनोद कुमार यादव और अन्य के परिवाद पर दिए.
सुनवाई के दौरान एसओजी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि प्रकरण में परिवाद दर्ज कर जांच की जा रही है. इस पर अदालत ने एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.
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परिवादी की ओर से अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष सहायक रेडियोग्राफर के एक हजार 58 और लैब टेक्नीशियन के एक हजार 119 पदों पर भर्ती निकाल कर अभ्यर्थियों का चयन किया था. इस दौरान अनियमितता बरतते हुए कई अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई.
परिवाद में कहा गया कि चयनित हुए कई अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों से गलत तरीके से डिप्लोमा हासिल किए हैं. ऐसे में एसओजी को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए जाएं.