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पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती- 2016 की चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एसआई भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को शामिल करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है.

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Published : Aug 25, 2020, 7:20 PM IST

jaipur news, जयपुर समाचार
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती- 2016 की चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को शामिल करने के आदेश दिया है. साथ ही गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. यह आदेश न्यायाधीश दिनेश मेहता ने भेरूलाल मीणा की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आता है, तो उसे चयन सूची में शामिल किया जाए. लेकिन अदालत की अनुमति के बिना उसे नियुक्ति ना दी जाए.

अधिवक्ता रामप्रताप सैनी की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता भर्ती में शामिल होते समय बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहा था. दूसरी ओर भर्ती की लिखित और दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उसे यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि आवेदन के समय उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी.

पढ़ें- जिला कलेक्टर द्वारा नगर निगम को दिया गया निर्देश

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से भर्ती को लेकर साल 2018 में जारी संशोधित विज्ञापन के समय वह स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत था. नियमानुसार अंतिम साल में अध्ययनरत अभ्यर्थी भर्ती में शामिल किया जा सकता है.

इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक हासिल होनी चाहिए. याचिकाकर्ता साक्षात्कार की तिथि को यह योग्यता हासिल कर चुका था. ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती- 2016 की चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को शामिल करने के आदेश दिया है. साथ ही गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. यह आदेश न्यायाधीश दिनेश मेहता ने भेरूलाल मीणा की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आता है, तो उसे चयन सूची में शामिल किया जाए. लेकिन अदालत की अनुमति के बिना उसे नियुक्ति ना दी जाए.

अधिवक्ता रामप्रताप सैनी की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता भर्ती में शामिल होते समय बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहा था. दूसरी ओर भर्ती की लिखित और दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उसे यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि आवेदन के समय उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी.

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याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से भर्ती को लेकर साल 2018 में जारी संशोधित विज्ञापन के समय वह स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत था. नियमानुसार अंतिम साल में अध्ययनरत अभ्यर्थी भर्ती में शामिल किया जा सकता है.

इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक हासिल होनी चाहिए. याचिकाकर्ता साक्षात्कार की तिथि को यह योग्यता हासिल कर चुका था. ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

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