जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने परकोटे की हेरिटेज इमारतों के संरक्षण को लेकर नगर निगम के आयुक्त को 21 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने आयुक्त को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि हेरिटेज संरक्षण को लेकर वर्ष 2009 की अधिसूचनाओं के तहत अगस्त 2017 से फरवरी 2019 तक क्या कार्रवाई की गई.
मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह स्वायत्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी को मामले की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त करे. सुनवाई के दौरान न्याय मित्र की ओर से कहा गया कि नगर निगम ने पूर्व में दिए आदेश की पालना के तहत चारदीवारी से अतिक्रमण हटाने का प्लान पेश नहीं किया है. इसके तहत निगम को पहली श्रेणी में हेरिटेज, दूसरी श्रेणी में मुख्य रोड और तीसरी श्रेणी में गलियों में हुए अवैध निर्माण चिन्ह्ति कर कार्रवाई करनी थी. इस पर अदालत ने निगम आयुक्त को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.