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काला हिरण शिकार मामलाः सलमान खान से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ाने के आदेश

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Published : Mar 5, 2021, 8:57 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर की अदालत में विचाराधीन तीन अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही सलमान खान की ओर से पेश स्थानान्तरण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

काला हिरण शिकार मामला, Salman Khan
सलमान खान

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर की अदालत में विचाराधीन तीन अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए. इसके साथ ही सलमान खान की ओर से पेश स्थानान्तरण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

बता दें, सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण याचिका पेश की थी. पिछली तारीख पर न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सुनवाई से इंकार करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर किया था. शुक्रवार को सलमान की याचिका न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध थी. सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा.

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सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानान्तरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका सम्बंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है, जबकि तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ पेश है.

इसके साथ ही एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी, क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को 5 साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है, तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

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सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट अदालत में विचाराधीन हैं, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए. याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है. न्यायाधीश गर्ग ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय चाहा जिस पर 09 अप्रैल तक का समय दिया गया है.

वहीं, शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह को भी नोटिस जारी किए गए हैं. बता दें, सलमान खान से जुड़ी अपीलों पर अपीलांट न्यायालय में 10 मार्च को सुनवाई पहले से मुकरर्र थी. ऐसे में अब उच्च न्यायालय की ओर से आदेश पारित करते हुए उसे स्थगित कर दिया गया है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर की अदालत में विचाराधीन तीन अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए. इसके साथ ही सलमान खान की ओर से पेश स्थानान्तरण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

बता दें, सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण याचिका पेश की थी. पिछली तारीख पर न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सुनवाई से इंकार करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर किया था. शुक्रवार को सलमान की याचिका न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध थी. सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा.

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सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानान्तरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका सम्बंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है, जबकि तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ पेश है.

इसके साथ ही एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी, क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को 5 साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है, तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

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सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट अदालत में विचाराधीन हैं, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए. याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है. न्यायाधीश गर्ग ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय चाहा जिस पर 09 अप्रैल तक का समय दिया गया है.

वहीं, शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह को भी नोटिस जारी किए गए हैं. बता दें, सलमान खान से जुड़ी अपीलों पर अपीलांट न्यायालय में 10 मार्च को सुनवाई पहले से मुकरर्र थी. ऐसे में अब उच्च न्यायालय की ओर से आदेश पारित करते हुए उसे स्थगित कर दिया गया है.

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