जयपुर. पाक विस्थापितों को अब भारतीय नागरिकता के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सरकार ने पाक विस्थापितों की नागरिकता प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए इसे अब ऑनलाइन कर दिया है. इसके तहत पाक विस्थापितों को अब महज 1 सप्ताह के भीतर नागरिकता मिलने प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. हालांकि इसके लिए पाक विस्तापित को भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पूरा करना होगा.
भारत सरकार ने पाक विस्थापितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है. गृह विभाग के शासन सचिव एनएन मीणा ने बताया कि प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद राज्य में लंबे समय से निवासरत पाक नागरिकों को नागरिकता लेने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजस्थान में निवासरत पाक नागरिकों को लेकर सरकार संवेदनशील है. इसी क्रम में सरकार ने नवंबर में ऑनलाइन भारतीय नागरिकता पोर्टल के माध्यम से लंबे आवेदन करने वाले 30 पाक विस्तापितों को ऑनलाइन नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए हैं.
मीणा ने बताया कि विभाग ने 30 पाक विस्थापितों में 17 पाली, 8 अजमेर, 5 बाड़मेर जिले के हैं, जिन्हें ऑनलाइन नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं. इसी प्रकार जनवरी 2019 से नवंबर 2020 की अवधि में कुल 216 पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है.
पढ़ें- विभागों के लंबित प्रकरणों पर शीध्र कार्रवाई और मॉनिटरिंग करते रहें अधिकारी : मुख्य सचिव
बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जारी किए जाने के निर्देश दिए थे. उसके बाद पाक विस्थापितों को नागरिकता लेने में अब आसानी होगी. पहले जहां उन्हें नागरिकता की प्रक्रिया पूरी करने में 5 से 6 महीने लगते थे. वहीं अब 1 सप्ताह के भीतर उन्हें नागरिकता प्रमाणपत्र मिल सकेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें भारत सरकार गृह मंत्रालय के नियमों को पूरा करना होगा.