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महापौर सौम्या गुर्जर के खिलाफ याचिकाओं में से अधिकारियों को हटाया - Jaipur News

जयपुर जिला न्यायालय प्रथम जयपुर महानगर ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ लंबित याचिकाओं में से जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को बतौर पक्षकार हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण में साक्ष्य पेश करने को कहा है.

Jaipur District Court First,  Case of Mayor Soumya Gurjar
महापौर सौम्या गुर्जर
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Published : Apr 6, 2021, 10:22 PM IST

जयपुर. जिला न्यायालय प्रथम जयपुर महानगर ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ लंबित याचिकाओं में से जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को बतौर पक्षकार हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण में साक्ष्य पेश करने को कहा है.

पढ़ें- कोविड के दौरान किया काम, प्रोत्साहन राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पिंकी यादव और दिव्या सिंह की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किए गए. जिसमें कहा गया कि प्रकरण में सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने चुनाव याचिकाओं में आरोप लगाए हैं. जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है. सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि ऐसे मामलों में इन अधिकारियों को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है.

ऐसे में दोनों अधिकारियों को बतौर पक्षकार याचिका से हटाया जाए. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को याचिका से हटा दिया है. गौरतलब है कि पार्षद पद की प्रत्याशी पिंकी यादव ने सौम्या गुर्जर के पार्षद चुनाव और दिव्या सिंह ने उनके महापौर पद के निर्वाचन को चुनौती दे रखी है.

जयपुर. जिला न्यायालय प्रथम जयपुर महानगर ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ लंबित याचिकाओं में से जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को बतौर पक्षकार हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण में साक्ष्य पेश करने को कहा है.

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पिंकी यादव और दिव्या सिंह की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किए गए. जिसमें कहा गया कि प्रकरण में सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने चुनाव याचिकाओं में आरोप लगाए हैं. जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है. सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि ऐसे मामलों में इन अधिकारियों को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है.

ऐसे में दोनों अधिकारियों को बतौर पक्षकार याचिका से हटाया जाए. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को याचिका से हटा दिया है. गौरतलब है कि पार्षद पद की प्रत्याशी पिंकी यादव ने सौम्या गुर्जर के पार्षद चुनाव और दिव्या सिंह ने उनके महापौर पद के निर्वाचन को चुनौती दे रखी है.

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