जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय और एएनएम भर्ती- 2018 में उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. इसके साथ की अदालत स्वास्थ्य विभाग को 17 फरवरी तक शपथ पत्र पेश एससी, एसटी के प्रमाण पत्रों के संबंध में जारी परिपत्रों की जानकारी देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश लीलावती और सोनू वर्मा की याचिकाओं पर दिए.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया की भर्ती विज्ञापन में पिता के नाम जारी प्रमाण पत्र की शर्त लगा रखी है. इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कार्मिक विभाग ने भी सर्कुलर जारी कर रखे हैं. इस पर अदालत ने सर्कुलरों की जानकारी पेश करने के आदेश देते हुए भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने मई 2018 में नर्स ग्रेड द्वितीय के 6 हजार 35 और एएनएम के 4 हजार 9 सौ 65 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने एसटी और एससी वर्ग में भाग लिया. विभाग ने तहत की उसकी काउन्सलिंग भी कर ली. इस दौरान याचिकाकर्ता ने अपने पिता और पति के नाम से बने जाति प्रमाण पत्र भी पेश कर दिए.
वहीं विभाग की ओर से जारी परिणाम में याचिकाकर्ता को अचयनीत सूची में डालते हुए सामान्य वर्ग का उम्मीदवार दर्शा दिया. जबकि याचिकाकर्ता एसटी और एससी वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक रखते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परिपत्रों के जानकारी की जानकारी मांगते हुए नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है.