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जयपुरः अब वर्चुअल होगी सहकारी समितियों की आमसभा, आदेश जारी - Jaipur Hindi News

कोरोना ने आम जनता से लेकर खास तक के काम करने का तरीका बदल दिया है. सरकारी और निजी दफ्तरों में बैठके वर्चुअल तरीके से हो रही है. अब सहकारी समितियों की आम सभाएं वर्चुअल तरीके से होगी.

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वर्चुअल होगी सहकारी समितियों की आमसभा
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Published : Nov 7, 2020, 1:30 AM IST

जयपुर. कोरोना ने आम जनता से लेकर खास तक के काम करने का तरीका बदल दिया है. सरकारी और निजी दफ्तरों में बैठके वर्चुअल तरीके से हो रही है. अब सहकारी समितियों की आम सभाये वर्चुअल तरीके से होगी.

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की समस्त सहकारी समितियां वर्चुअल तरीके से आमसभा का आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए है. अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य की समस्त सहकारी समितियां वर्चुअल पद्धति से आमसभा के आयोजन होगा.

इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अधिनियम, नियम और उप नियमानुसार संबंधित सदस्यों को समय पर सूचना दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण जारी प्रतिबधों के कारण आमसभा का आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था. सभी संबंधित सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़ सके इसके लिए आवश्यक व्यवस्था और मार्गदर्शन देगी.

पढ़ेंः सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बेच सकेगी खाद-बीज, 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी बनेगी

रजिस्ट्रार ने बताया कि समितियां यह भी ध्यान रखेगी कि उपस्थित सदस्यों की भागीदारी के प्रमाण स्वरूप उनके आमसभा में भाग लेने के संबंधी दिनांक, समय, आमसभा में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सुझाव आदि का इलेक्ट्रोनिक और हार्डकॉपी में रिकार्ड सुरक्षित रखेगी. उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 25 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रत्येक सहकारी समिति के लिए 30 सितंबर तक आमसभा बुलाया जाना अनिवार्य है, लेकिन कोविड के कारण आम सभा का अब तक आयोजन नही हो पाया था.

जयपुर. कोरोना ने आम जनता से लेकर खास तक के काम करने का तरीका बदल दिया है. सरकारी और निजी दफ्तरों में बैठके वर्चुअल तरीके से हो रही है. अब सहकारी समितियों की आम सभाये वर्चुअल तरीके से होगी.

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की समस्त सहकारी समितियां वर्चुअल तरीके से आमसभा का आयोजन किया जाएगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए है. अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य की समस्त सहकारी समितियां वर्चुअल पद्धति से आमसभा के आयोजन होगा.

इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अधिनियम, नियम और उप नियमानुसार संबंधित सदस्यों को समय पर सूचना दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण जारी प्रतिबधों के कारण आमसभा का आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था. सभी संबंधित सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़ सके इसके लिए आवश्यक व्यवस्था और मार्गदर्शन देगी.

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रजिस्ट्रार ने बताया कि समितियां यह भी ध्यान रखेगी कि उपस्थित सदस्यों की भागीदारी के प्रमाण स्वरूप उनके आमसभा में भाग लेने के संबंधी दिनांक, समय, आमसभा में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सुझाव आदि का इलेक्ट्रोनिक और हार्डकॉपी में रिकार्ड सुरक्षित रखेगी. उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 25 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रत्येक सहकारी समिति के लिए 30 सितंबर तक आमसभा बुलाया जाना अनिवार्य है, लेकिन कोविड के कारण आम सभा का अब तक आयोजन नही हो पाया था.

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