जयपुर. राज्य मंत्रिमंडल की 25 जून को हुई बैठक में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग की ओर से जारी की गई भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किया गया. 30 जून को संशोधित नीति तैयार कर जारी की गई. अब संशोधित नीति के तहत स्थानीय निकायों को भूमि आवंटित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं.
विभाग का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय | संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 3000 वर्ग मीटर तक |
माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय | संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 6000 वर्ग मीटर तक |
महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटीआई सहित) | संभागीय मुख्यालय पर 10000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 13000 वर्ग मीटर तक |
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि आवंटन | 1000 वर्ग मीटर तक |
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र | 4000 वर्ग मीटर तक |
उप स्वास्थ्य भवन | 500 वर्ग मीटर तक |
पुलिस थाना | 2000 वर्ग मीटर तक |
पुलिस चौकी | 500 वर्ग मीटर तक |
अन्य ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय | 500 वर्ग मीटर तक |
अन्य तहसील/ पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय | 4000 वर्ग मीटर तक |
अन्य उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यालय | 5000 वर्ग मीटर तक |
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से पोषित मंडल/ निगम/ उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर राशि पर आवंटन किया जा सकता है. हालांकि ये राशि 50% से कम नहीं होगी. इसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा.