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अब स्थानीय निकाय कर सकेंगे राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निशुल्क भूमि आवंटन

अब स्थानीय निकायों के स्तर पर ही राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक भूमि का आवंटन किया जा सकेगा. नगरीय विकास विभाग ने राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियां प्रदान की हैं.

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स्थानीय निकायों का हक
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Published : Jul 5, 2021, 8:33 PM IST

जयपुर. राज्य मंत्रिमंडल की 25 जून को हुई बैठक में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग की ओर से जारी की गई भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किया गया. 30 जून को संशोधित नीति तैयार कर जारी की गई. अब संशोधित नीति के तहत स्थानीय निकायों को भूमि आवंटित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं.

विभाग का नामक्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयसंभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 3000 वर्ग मीटर तक
माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयसंभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 6000 वर्ग मीटर तक
महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटीआई सहित)संभागीय मुख्यालय पर 10000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 13000 वर्ग मीटर तक
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि आवंटन1000 वर्ग मीटर तक
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र4000 वर्ग मीटर तक
उप स्वास्थ्य भवन500 वर्ग मीटर तक
पुलिस थाना2000 वर्ग मीटर तक
पुलिस चौकी500 वर्ग मीटर तक
अन्य ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय500 वर्ग मीटर तक
अन्य तहसील/ पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय4000 वर्ग मीटर तक
अन्य उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यालय5000 वर्ग मीटर तक

पढ़ें- रिश्वत का खेल : परिवहन आयुक्त ऑफिस के सांख्यिकी अधिकारी को कोटा ACB ने 15 हजार की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से पोषित मंडल/ निगम/ उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर राशि पर आवंटन किया जा सकता है. हालांकि ये राशि 50% से कम नहीं होगी. इसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

जयपुर. राज्य मंत्रिमंडल की 25 जून को हुई बैठक में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग की ओर से जारी की गई भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन किया गया. 30 जून को संशोधित नीति तैयार कर जारी की गई. अब संशोधित नीति के तहत स्थानीय निकायों को भूमि आवंटित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं.

विभाग का नामक्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयसंभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 3000 वर्ग मीटर तक
माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयसंभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 6000 वर्ग मीटर तक
महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटीआई सहित)संभागीय मुख्यालय पर 10000 वर्ग मीटर तक/ अन्य स्थानों पर 13000 वर्ग मीटर तक
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि आवंटन1000 वर्ग मीटर तक
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र4000 वर्ग मीटर तक
उप स्वास्थ्य भवन500 वर्ग मीटर तक
पुलिस थाना2000 वर्ग मीटर तक
पुलिस चौकी500 वर्ग मीटर तक
अन्य ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय500 वर्ग मीटर तक
अन्य तहसील/ पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय4000 वर्ग मीटर तक
अन्य उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यालय5000 वर्ग मीटर तक

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बता दें कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से पोषित मंडल/ निगम/ उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर राशि पर आवंटन किया जा सकता है. हालांकि ये राशि 50% से कम नहीं होगी. इसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

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