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जयपुरः अब 30 सितंबर तक लीज राशि जमा कराने पर मिलेगी छूट

राज्य सरकार लीज राशि जमा कराने पर छूट का प्रावधान लगातार बढ़ा रही है. कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन 4 के चलते राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए, छूट की अवधि 31 मई से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी है. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का प्रावधान 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने से आम जनता इसका लाभ ले सकेगी.

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30 सितंबर तक लीज राशि जमा कराने पर मिलेगी छूट
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Published : May 22, 2020, 9:02 PM IST

जयपुर. लॉकडाउन के चलते लीज राशि जमा कराने में छूट का प्रावधान 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. इससे पहले छूट की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई थी, हालांकि निगम प्रशासन इस लॉकडाउन पीरियड में यूडी टैक्स और लीज राशि वसूलने में कामयाब नहीं हो पाया है. ऐसे में माना जा रहा है, कि लीज राशि के साथ-साथ यूडी टैक्स में छूट के प्रावधान को है बढ़ाया जा सकता है.

30 सितंबर तक लीज राशि जमा कराने पर मिलेगी छूट

राज्य सरकार लीज राशि जमा कराने पर छूट का प्रावधान लगातार बढ़ा रही है. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन 4 के चलते राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए, छूट की अवधि 31 मई से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी है. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का प्रावधान 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने से आम जनता इसका लाभ ले सकेगी.

सभी नगरीय निकायों में भूखंड भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर देय ब्याज में 100% की छूट जारी रहेगी. स्वायत्त शासन निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने बताया, कि राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये फैसला लिया गया है.

पढ़ेंः बस पॉलिटिक्स पर बोले पायलट, कहा- बसों से सरकार का कोई लेना देना नहीं

वहीं, जयपुर नगर निगम ने पिछले साल 73 करोड़ का यूडी टैक्स वसूला था। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते निगम के राजस्व में यूडी टैक्स के महज 5 लाख ही जुड़ पाए हैं. ऐसे में अब यूडी टैक्स में छूट के प्रावधान को भी बढ़ाया जा सकता है. अब तक यूडी टैक्स में वर्ष 2019 तक का एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट मिल रही है, वहीं जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट देय है.

जयपुर नगर निगम के बीते 5 साल में यूडी टैक्स

1-2016-17 61 करोड़
2-2017-18 61 करोड़
3-2018-19 44 करोड़
4-2019-20 73 करोड़
5- 2020-21 5 लाख

लीज राशि जमा कराने को लेकर जारी आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत होंगे. हालांकि आदेशों में स्पष्ट किया गया है, कि पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और जमा कराई गई राशि भी दोबारा नहीं लौटाई जाएगी.

जयपुर. लॉकडाउन के चलते लीज राशि जमा कराने में छूट का प्रावधान 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. इससे पहले छूट की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई थी, हालांकि निगम प्रशासन इस लॉकडाउन पीरियड में यूडी टैक्स और लीज राशि वसूलने में कामयाब नहीं हो पाया है. ऐसे में माना जा रहा है, कि लीज राशि के साथ-साथ यूडी टैक्स में छूट के प्रावधान को है बढ़ाया जा सकता है.

30 सितंबर तक लीज राशि जमा कराने पर मिलेगी छूट

राज्य सरकार लीज राशि जमा कराने पर छूट का प्रावधान लगातार बढ़ा रही है. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन 4 के चलते राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए, छूट की अवधि 31 मई से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी है. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का प्रावधान 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने से आम जनता इसका लाभ ले सकेगी.

सभी नगरीय निकायों में भूखंड भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर देय ब्याज में 100% की छूट जारी रहेगी. स्वायत्त शासन निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने बताया, कि राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये फैसला लिया गया है.

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वहीं, जयपुर नगर निगम ने पिछले साल 73 करोड़ का यूडी टैक्स वसूला था। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते निगम के राजस्व में यूडी टैक्स के महज 5 लाख ही जुड़ पाए हैं. ऐसे में अब यूडी टैक्स में छूट के प्रावधान को भी बढ़ाया जा सकता है. अब तक यूडी टैक्स में वर्ष 2019 तक का एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट मिल रही है, वहीं जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट देय है.

जयपुर नगर निगम के बीते 5 साल में यूडी टैक्स

1-2016-17 61 करोड़
2-2017-18 61 करोड़
3-2018-19 44 करोड़
4-2019-20 73 करोड़
5- 2020-21 5 लाख

लीज राशि जमा कराने को लेकर जारी आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत होंगे. हालांकि आदेशों में स्पष्ट किया गया है, कि पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और जमा कराई गई राशि भी दोबारा नहीं लौटाई जाएगी.

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