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New Municipality: बाड़मेर की सिवाना ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी

स्वायत्त शासन विभाग ने बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी (Notification issued for making Siwana Gram Panchayat) की है. इस नई नगरपालिका के जुड़ने से प्रदेश में 218 नगरीय निकाय हो गए हैं.

making Siwana Gram Panchayat of Barmer a municipality
स्वायत्त शासन विभाग
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Published : May 6, 2022, 10:29 PM IST

जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी की (Notification issued for making Siwana Gram Panchayat) है. इस नई नगरपालिका के जुड़ने से प्रदेश में 218 नगरीय निकाय हो गए हैं. राज्य सरकार की ओर से पारित राज्य बजट में बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा की गई थी. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सिवाना की विद्यमान सीमा ही नवगठित नगरपालिका सिवाना की स्थानीय सीमाएं होंगी.

स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में नगरपालिका के गठन के लिए बीते साल नए मापदंडों को तय किया था. जिसमें जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए थे. नगर पालिका के लिए क्षेत्र की जनसंख्या 10 हजार या अधिक होना, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होना, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत/औसत प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए प्रति व्यक्ति अधिक होना शामिल है. साथ ही कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 10 प्रतिशत या अधिक होना, आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए थे. इन मानकों और सिवाना की 24 हजार 387 जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी की है. बता दें कि इससे पहले मार्च 2022 में ही नागौर जिले की ग्राम पंचायत जायल को नगरपालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी.

जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी की (Notification issued for making Siwana Gram Panchayat) है. इस नई नगरपालिका के जुड़ने से प्रदेश में 218 नगरीय निकाय हो गए हैं. राज्य सरकार की ओर से पारित राज्य बजट में बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा की गई थी. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सिवाना की विद्यमान सीमा ही नवगठित नगरपालिका सिवाना की स्थानीय सीमाएं होंगी.

स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में नगरपालिका के गठन के लिए बीते साल नए मापदंडों को तय किया था. जिसमें जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए थे. नगर पालिका के लिए क्षेत्र की जनसंख्या 10 हजार या अधिक होना, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होना, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत/औसत प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए प्रति व्यक्ति अधिक होना शामिल है. साथ ही कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 10 प्रतिशत या अधिक होना, आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए थे. इन मानकों और सिवाना की 24 हजार 387 जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी की है. बता दें कि इससे पहले मार्च 2022 में ही नागौर जिले की ग्राम पंचायत जायल को नगरपालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी.

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