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जयपुर: आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से नहीं हटाया अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया नोटिस

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Published : Dec 8, 2020, 5:38 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर अजमेर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कलेक्टर को तीन माह में अतिक्रमण हटाने को कहा था.

encroachment case,  Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर कलेक्टर को नोटिस दिया

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश भारती जोशी की अवमानना याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर कलेक्टर को नोटिस दिया

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि अजमेर के कोटडा स्थित सरकारी स्कूल की पांच बीघा भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने गत 28 फरवरी को याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को अजमेर कलक्टर के समक्ष अभ्यावेदन देने और कलेक्टर को तीन माह में मौके से अतिक्रमण हटाने को कहा था.

पढ़ें- एससी वर्ग को तय आरक्षण नहीं देने पर मांगा जवाब

अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन भी पेश कर दिया था. इसके बावजूद भी कलक्टर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में गुहार की गई कि अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश भारती जोशी की अवमानना याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर कलेक्टर को नोटिस दिया

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि अजमेर के कोटडा स्थित सरकारी स्कूल की पांच बीघा भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने गत 28 फरवरी को याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को अजमेर कलक्टर के समक्ष अभ्यावेदन देने और कलेक्टर को तीन माह में मौके से अतिक्रमण हटाने को कहा था.

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अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन भी पेश कर दिया था. इसके बावजूद भी कलक्टर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में गुहार की गई कि अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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