ETV Bharat / city

जयपुर जिला कलेक्टर का आदेश, लॉकडाउन के दौरान किसी भी श्रमिक को काम से नहीं निकाला जाएगा

लॉकडाउन की अवधि में जयपुर में कोई भी नियोक्ता अपने किसी भी श्रमिक को काम से नहीं निकाल सकेगा. साथ ही मकान मालिक भी किराया नहीं देने पर इन्हें बेदखल नहीं करेगा. इसके लिए जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम ने निर्देश जारी किए हैं.

corona virus, corona virus updates, कोरोना महामारी का प्रभाव, कोविड 19, कोरोना वायरस
लॉकडाउन के दौरान किसी भी श्रमिक को काम से नहीं निकाला जाएगा
author img

By

Published : Apr 1, 2020, 6:26 PM IST

जयपुर. पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है. यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज ठप पड़े हैं. इन आवश्यक सेवाओं में किराने और दवाइयों की दुकान शामिल है. खाद्य सामग्रियों से संबंधित काम के अलावा सभी कामकाज ठप पड़े हैं.

लॉकडाउन के दौरान किसी भी श्रमिक को काम से नहीं निकाला जाएगा

इनके कारण मजदूर वर्ग भी काम पर नहीं जा पा रहा, जिससे मजदूर वर्ग की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. कई जगह पर मालिकों ने मजदूरों को काम से भी निकाल दिया है. जिसके कारण वह अपने गांव की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं. मकान मालिक भी इन श्रमिकों से किराए की मांग रहे हैं. किराया नहीं देने पर इन मजदूरों को घर से निकाला भी जा रहा था और इससे संबंधित कई शिकायतें भी जयपुर जिला कलेक्टर के पास पहुंची थी.

इसे देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी नियोक्ता लॉकडाउन की अवधि के दौरान श्रमिक को अपने काम से नहीं निकालेगा. साथ ही उन श्रमिकों को लॉकडाउन की अवधि का पूरा भुगतान किया जाएगा. चाहे उसने काम किया हो या नहीं किया हो.

यह भी पढ़ें- कोरोना LIVE : राजस्थान से सामने आए 13 नए केस, अब तक 1,637 संक्रमित

जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी मकान मालिक लॉकडाउन की अवधि में कार्मिक को मकान खाली करने के लिए नहीं कहेगा. इसके लिए ज्वाइंट लेबर कमिश्नर, पुलिस तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं. कलेक्टर जोगाराम ने कहा कि इस तरह की कई शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुंची थी और उन शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया है.

जयपुर. पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है. यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज ठप पड़े हैं. इन आवश्यक सेवाओं में किराने और दवाइयों की दुकान शामिल है. खाद्य सामग्रियों से संबंधित काम के अलावा सभी कामकाज ठप पड़े हैं.

लॉकडाउन के दौरान किसी भी श्रमिक को काम से नहीं निकाला जाएगा

इनके कारण मजदूर वर्ग भी काम पर नहीं जा पा रहा, जिससे मजदूर वर्ग की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. कई जगह पर मालिकों ने मजदूरों को काम से भी निकाल दिया है. जिसके कारण वह अपने गांव की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं. मकान मालिक भी इन श्रमिकों से किराए की मांग रहे हैं. किराया नहीं देने पर इन मजदूरों को घर से निकाला भी जा रहा था और इससे संबंधित कई शिकायतें भी जयपुर जिला कलेक्टर के पास पहुंची थी.

इसे देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी नियोक्ता लॉकडाउन की अवधि के दौरान श्रमिक को अपने काम से नहीं निकालेगा. साथ ही उन श्रमिकों को लॉकडाउन की अवधि का पूरा भुगतान किया जाएगा. चाहे उसने काम किया हो या नहीं किया हो.

यह भी पढ़ें- कोरोना LIVE : राजस्थान से सामने आए 13 नए केस, अब तक 1,637 संक्रमित

जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी मकान मालिक लॉकडाउन की अवधि में कार्मिक को मकान खाली करने के लिए नहीं कहेगा. इसके लिए ज्वाइंट लेबर कमिश्नर, पुलिस तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं. कलेक्टर जोगाराम ने कहा कि इस तरह की कई शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुंची थी और उन शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.