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Rajasthan High Court: बाहरी अभ्यर्थी को प्रदेश में आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका - योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020

बिहार मूल के एक अभ्यर्थी को आरपीएससी की योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2020 में आरक्षण का लाभ नहीं दिया (No reservation for aspirant of out of Rajasthan) गया. उसकी उम्मीदवारी खारिज करते हुए आयोग ने प्रदेश के बाहर का अभ्यर्थी होना कारण बताया था. इस पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी की बाहरी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

No reservation for aspirant of out of Rajasthan, court dismiss PIL
बाहरी अभ्यर्थी को प्रदेश में आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
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Published : Jul 26, 2022, 8:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2020 के मामले में कहा है कि बाहरी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा (No reservation for aspirant of out of Rajasthan) सकता. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कमलेश कुमार मंडल की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती के 33 पदों के लिए दो वर्ष पूर्व भर्ती निकाली थी. आयोग की ओर से जारी अस्थाई वरीयता सूची के ओबीसी वर्ग में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया. वहीं बाद में आयोग ने उसकी उम्मीदवारी यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह प्रदेश से बाहर का है. ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. याचिका में कहा गया कि उसके बाद राज्य सरकार का मूल निवास और ओबीसी प्रमाण पत्र भी है.

पढ़ें: राजस्थान पुलिस में खेल कोटे की भर्ती में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के नियम विरुद्ध चयन पर उठे सवाल...

ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिसका विरोध करते हुए आयोग की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैसल बैग ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रदेश से बाहर का है और उसका जन्म बिहार में हुआ है. याचिकाकर्ता की ओर से बिहार में बना ओबीसी प्रमाण पत्र पेश किया गया था. ऐसे में उसे भर्ती में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2020 के मामले में कहा है कि बाहरी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा (No reservation for aspirant of out of Rajasthan) सकता. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कमलेश कुमार मंडल की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती के 33 पदों के लिए दो वर्ष पूर्व भर्ती निकाली थी. आयोग की ओर से जारी अस्थाई वरीयता सूची के ओबीसी वर्ग में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया. वहीं बाद में आयोग ने उसकी उम्मीदवारी यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह प्रदेश से बाहर का है. ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. याचिका में कहा गया कि उसके बाद राज्य सरकार का मूल निवास और ओबीसी प्रमाण पत्र भी है.

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ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिसका विरोध करते हुए आयोग की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैसल बैग ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रदेश से बाहर का है और उसका जन्म बिहार में हुआ है. याचिकाकर्ता की ओर से बिहार में बना ओबीसी प्रमाण पत्र पेश किया गया था. ऐसे में उसे भर्ती में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.

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