जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2020 के मामले में कहा है कि बाहरी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा (No reservation for aspirant of out of Rajasthan) सकता. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कमलेश कुमार मंडल की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती के 33 पदों के लिए दो वर्ष पूर्व भर्ती निकाली थी. आयोग की ओर से जारी अस्थाई वरीयता सूची के ओबीसी वर्ग में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया. वहीं बाद में आयोग ने उसकी उम्मीदवारी यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह प्रदेश से बाहर का है. ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. याचिका में कहा गया कि उसके बाद राज्य सरकार का मूल निवास और ओबीसी प्रमाण पत्र भी है.
ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिसका विरोध करते हुए आयोग की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैसल बैग ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रदेश से बाहर का है और उसका जन्म बिहार में हुआ है. याचिकाकर्ता की ओर से बिहार में बना ओबीसी प्रमाण पत्र पेश किया गया था. ऐसे में उसे भर्ती में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.