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टल सकता है निगम चुनाव, कोरोना के कहर का हवाला देकर हाईकोर्ट में गई सरकार

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Published : Mar 17, 2020, 9:17 PM IST

प्रदेश सरकार ने निर्वाचन आयोग को कोर्ट में जाकर चुनाव स्थगित कराने की अपील के संबंध में पत्र लिखा था. लेकिन आयोग से मिले जवाब के बाद अब राज्य सरकार ने खुद कोर्ट में पिटीशन दायर की है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कहर का हवाला देते हुए कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है.

टल सकता है निगम चुनाव, Rajasthan High Court
टल सकता है निगम चुनाव

जयपुर. प्रदेश सरकार ने निर्वाचन आयोग को कोर्ट में जाकर चुनाव स्थगित कराने की अपील के संबंध में पत्र लिखा था. लेकिन आयोग से मिले जवाब के बाद अब राज्य सरकार ने खुद कोर्ट में पिटीशन दायर की है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कहर का हवाला देते हुए कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है.

टल सकता है निगम चुनाव

हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को नवगठित 6 निगमों में 17 अप्रैल 2020 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना के तहत राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनाव की तैयारी शुरू की और 5 अप्रैल को मतदान कराया जाना निर्धारित किया गया. इस बीच देश में कोरोना वायरस का संकट पैदा हो गया है, जिस पर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. जिसे राज्य सरकार ने भी धरातल पर उतारा. ऐसे में 6 निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

पढ़ें- तय समय पर ही होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के Election, स्वायत शासन विभाग कोर्ट जाने की कर रहा तैयारी

हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी पर जिला कलेक्टरों ने चुनाव स्थगित कराने के लिए लिखा था, जिसे निर्वाचन आयोग को भेजा गया. इस पर आयोग ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट से ही मार्गदर्शन लेने की बात कही. ऐसे में मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए गाइडेंस मांगा है.

डीएलबी निदेशक उज्ज्वल राठौड़ ने कहा, कि प्राकृतिक आपदा के समय चुनाव आदि टालने का प्रावधान है. हालांकि, बुधवार को कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. स्टे नहीं मिलने की स्थिति में गुरुवार को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार कोर्ट में करीब 6 लोगों की ओर से पीआईएल भी दायर कराई गई है.

जयपुर. प्रदेश सरकार ने निर्वाचन आयोग को कोर्ट में जाकर चुनाव स्थगित कराने की अपील के संबंध में पत्र लिखा था. लेकिन आयोग से मिले जवाब के बाद अब राज्य सरकार ने खुद कोर्ट में पिटीशन दायर की है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कहर का हवाला देते हुए कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है.

टल सकता है निगम चुनाव

हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को नवगठित 6 निगमों में 17 अप्रैल 2020 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना के तहत राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनाव की तैयारी शुरू की और 5 अप्रैल को मतदान कराया जाना निर्धारित किया गया. इस बीच देश में कोरोना वायरस का संकट पैदा हो गया है, जिस पर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. जिसे राज्य सरकार ने भी धरातल पर उतारा. ऐसे में 6 निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी पर जिला कलेक्टरों ने चुनाव स्थगित कराने के लिए लिखा था, जिसे निर्वाचन आयोग को भेजा गया. इस पर आयोग ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट से ही मार्गदर्शन लेने की बात कही. ऐसे में मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए गाइडेंस मांगा है.

डीएलबी निदेशक उज्ज्वल राठौड़ ने कहा, कि प्राकृतिक आपदा के समय चुनाव आदि टालने का प्रावधान है. हालांकि, बुधवार को कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. स्टे नहीं मिलने की स्थिति में गुरुवार को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार कोर्ट में करीब 6 लोगों की ओर से पीआईएल भी दायर कराई गई है.

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