जयपुर. राजधानी में लगातार फर्जी लाइसेंस बनाने की वारदातें सामने आ रही थी. जिसकी वजह से लगातार रोड एक्सीडेंट भी बढ़ रहे थे. सोमवार को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने मोटर ड्राइविंग स्कूल की ओर से अवैध लर्निंग लाइसेंस बनाने पर स्कूल संचालक का लाइसेंस और अधिकारी पत्र निरस्त की कार्रवाई की है.
बता दें कि जय हनुमान मोटर ड्राइविंग स्कूल की ओर से अवैध लर्निंग लाइसेंस बनाने की शिकायत मिलने पर लर्निंग लाइसेंस की जांच करवाई गई थी. साथ ही स्पष्टीकरण जारी कर जवाब मांगा गया था. लेकिन ड्राइविंग स्कूल की ओर से जवाब नहीं देने पर सोमवार को जयपुर आरटीओ राजेंद्र कुमार वर्मा ने कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालन का लाइसेंस और अधिकारी पत्र निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए है.
जयपुर आरटीओ की जांच में मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा प्रार्थी की उपस्थिति के बिना ही फोटो से फोटो कैप्चर कर लाइसेंस जारी करना पाया गया था. आरटीओ ने अवैध 28 लर्निंग लाइसेंस प्रार्थियों को फोन कर बुलाया और लाइसेंस बनाने की पूछताछ की. तो उसमें फोटो कैप्चर कर लाइसेंस बनाना पाया गया.
जिसके बाद आरटीओ वर्मा की जांच में केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 24, 27 और 31, राजस्थान मोटरयान नियम 21 और मोटर ड्राइविंग स्कूल नियंत्रण और विनियमन स्कीम एमडीएसआर 2018 का दुरुपयोग कर लर्निंग लाइसेंस जारी करना पाया. जो कि यह कृत्य अपराधिक श्रेणी का है.
वर्मा का मानना है कि दिन प्रतिदिन वाहनों की दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष राजस्थान में हजारों लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है. जिसकी पीड़ा हजारों परिवारों को उठानी पड़ रही है. जयपुर आरटीओ राजेंद्र कुमार वर्मा ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से मोटर ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की है.