जयपुर. महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शास्त्रीनगर थाना इलाके में चार माह की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी बनाई गई मां नेहा गोयल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
मामले के अनुसार 26 अगस्त 2016 को राकेश गोयल ने शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह दोपहर को खाना खाकर अपने ऑफिस आ गया था. घर से फोन आया कि चार माह की बच्ची माही नहीं मिल रही है. घर जाकर तलाश करने पर माही की गला कटी लाश एसी के केबीनेट में मिली.
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घटना को लेकर पुलिस ने 8 सितंबर को बच्ची की मां नेहा को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अपनी जांच में माना कि नेहा ने पुत्र की चाहत में उसकी हत्या की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. इसमें अधिकांश गवाह आरोपी महिला के परिजन थे, जो ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए.