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चर्चित मामला : 4 माह की बेटी की हत्या की आरोपी मां कोर्ट से बरी, AC के केबिनेट में मिली थी लाश - 4 माह की बेटी की गला घोंटकर हत्या

जयपुर में 4 माह की बेटी की गला घोंटकर हत्या के चर्चित मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में आरोपी मां को बरी कर दिया है.

चार माह की बेटी की हत्या, Mother neha goyal killed daughter
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Published : Sep 24, 2019, 9:01 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शास्त्रीनगर थाना इलाके में चार माह की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी बनाई गई मां नेहा गोयल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

मामले के अनुसार 26 अगस्त 2016 को राकेश गोयल ने शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह दोपहर को खाना खाकर अपने ऑफिस आ गया था. घर से फोन आया कि चार माह की बच्ची माही नहीं मिल रही है. घर जाकर तलाश करने पर माही की गला कटी लाश एसी के केबीनेट में मिली.

चार माह की बेटी की हत्या, Mother neha goyal killed daughter
साक्ष्य के आभाव में आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

पढ़ेंः सलमान खान को धमकीः लिखा- 'मेरे कानून ने तुझे मौत की सजा सुना दी है'

घटना को लेकर पुलिस ने 8 सितंबर को बच्ची की मां नेहा को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अपनी जांच में माना कि नेहा ने पुत्र की चाहत में उसकी हत्या की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. इसमें अधिकांश गवाह आरोपी महिला के परिजन थे, जो ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए.

जयपुर. महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शास्त्रीनगर थाना इलाके में चार माह की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी बनाई गई मां नेहा गोयल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

मामले के अनुसार 26 अगस्त 2016 को राकेश गोयल ने शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह दोपहर को खाना खाकर अपने ऑफिस आ गया था. घर से फोन आया कि चार माह की बच्ची माही नहीं मिल रही है. घर जाकर तलाश करने पर माही की गला कटी लाश एसी के केबीनेट में मिली.

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साक्ष्य के आभाव में आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

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घटना को लेकर पुलिस ने 8 सितंबर को बच्ची की मां नेहा को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अपनी जांच में माना कि नेहा ने पुत्र की चाहत में उसकी हत्या की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. इसमें अधिकांश गवाह आरोपी महिला के परिजन थे, जो ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए.

Intro:जयपुर। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शास्त्रीनगर थाना इलाके में चार माह की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी बनाई गई मां नेहा गोयल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।Body:मामले के अनुसार 26 अगस्त 2016 को राकेश गोयल ने शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह दोपहर को खाना खाकर अपने ऑफिस आ गया था। घर से फोन आया कि चार माह की बच्ची माही नहीं मिल रही है। घर जाकर तलाश करने पर माही की गला कटी लाश एसी के केबीनेट में मिली। घटना को लेकर पुलिस ने 8 सितंबर को बच्ची की मां नेहा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी जांच में माना कि नेहा ने पुत्र की चाहत में उसकी हत्या की है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसमें अधिकांश गवाह आरोपी महिला के परिजन थे, जो ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए।
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