जयपुर. देशभर में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के घर में मौत हो चुकी है वह हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे. लेकिन इसी बीच राजस्थान रोडवेज ने अस्थि विसर्जन कलश यात्रा शुरू की है. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सोमवार को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से 2 मोक्ष कलश स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
बता दें कि दोनों बसों से करीब 39 यात्री अपने दिवंगत परिजनों के अस्थि कलश लेकर जयपुर से हरिद्वार के लिए रवाना हुए. बसों में सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई. 50 यात्रियों की एक बस में केवल 19 यात्रियों को ही बैठाया गया. दोनों बसों में भेजे गए यात्री वापस इन्हीं बसों से जयपुर आएंगे. सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य है.
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इस दौरान परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए लॉकडाउन में विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों की अस्थि विसर्जन के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है. बस में एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति निशुल्क यात्रा कर सकेंगे. खाचरियावास ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी डिपो से हरिद्वार के लिए यह विशेष मोक्ष कलश स्पेशल बसें चलाई जाएंगी. ऐसे में जिनके परिवार में कोई दिवंगत हो गया है तो वह अस्थियों को लेकर हरिद्वार जा सकेंगे.
प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते हरिद्वार नहीं जा सकते हैं. लेकिन इस राजस्थान रोडवेज की सेवा के जरिए अपने परिजनों की अस्थि कलश को लेकर हरिद्वार जा सकेंगे. राजस्थान सरकार की इस पहल के लिए लोगों ने सरकार और रोडवेज प्रशासन को धन्यवाद दिया.
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राजस्थान रोडवेज की ओर से मोक्ष कलस स्पेशल बस सेवा के लिए 24 मई से ही पंजीयन शुरू कर दिया गया है. पंजीयन के लिए यात्री को रोडवेज की वेबसाइट पर जाकर मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन लिंक पर क्लिक कर दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीयन फार्म को भरकर अपने मोबाइल नंबर को आधार या जन आधार के ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करना होता है और ओटीपी सत्यापित होने के बाद पंजीयन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा. जिसको प्रिंट आउट या मोबाइल स्क्रीन शॉट लेकर यात्रा के समय साथ रखना होगा.
बता दें कि यह यात्रा केवल एक और अधिकतम 2 व्यक्तियों को निशुल्क होगी. यात्री को पंजीयन के समय आधार या जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र या स्लिप साथ रखनी होगी. यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करना होगा.