ETV Bharat / city

राजस्थान सियासी संग्रामः विधायक मदन दिलावर को हाईकोर्ट से लगा झटका, कोर्ट ने याचिका को सारहीन मानते हुए किया खारिज

राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच बीजेपी विधायक मदन दिलावर को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. दरअसल हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की उस याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती पर विधानसभा स्पीकर द्वारा निस्तारित नहीं किया गया जा रहा है.

author img

By

Published : Jul 27, 2020, 3:51 PM IST

jaipur news, rajasthan political crisis
मदन दिलावर को हाईकोर्ट से लगा झटका

जयपुर. राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच बीजेपी विधायक मदन दिलावर को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की उस याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती पर विधानसभा स्पीकर द्वारा निस्तारित नहीं किया गया जा रहा है. हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की याचिका को इस लिए खारिज कर दिया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने दिलावर की याचिका पर 24 जुलाई को ही निस्तारित कर दिया था.

मदन दिलावर को हाईकोर्ट से लगा झटका

दरअसल, भाजपा विधायक मदन दिलावर में हाईकोर्ट में यह कहते याचिका लगाई थी कि बीएसपी के सिंबल पर जीतकर आने वाले 6 विधायकों को अवैधानिक रूप से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है. विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर उन्होंने विधानसभा स्पीकर के पास याचिका लगाई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पिछले 4 महीने से उनकी याचिका पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे और ना ही कोई फैसला सुना रहे हैं.

पढ़ेंः राजस्थान कांग्रेस ने राजभवन से विधानसभा सत्र की अनुमति नहीं मिलने पर राष्ट्रपति से लगाई गुहार

ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में दखल देते हुए उन विधायकों की सदस्यता समाप्त करे, लेकिन जब हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि मदन दिलावर की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया है. इस याचिका का हाईकोर्ट में कोई औचित्य नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से रखे गए पक्ष के बाद हाईकोर्ट ने माना कि मदन दिलावर की ओर से जो याचिका पेश की गई उसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. उनके द्वारा जो मांग की गई थी वह पूर्ण हो चुकी है.

पढ़ेंः बड़ी खबर : स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली SLP

वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी द्वारा याचिका में पक्षकार बनाए जाने के प्रार्थना पत्र को भी हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब वह मूल याचिका को निस्तारित हो रही है तो फिर आपको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता. अगर आपको अपनी कोई बात हाईकोर्ट के समक्ष रखनी है तो अलग से याचिका दायर करें.

जयपुर. राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच बीजेपी विधायक मदन दिलावर को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की उस याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती पर विधानसभा स्पीकर द्वारा निस्तारित नहीं किया गया जा रहा है. हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की याचिका को इस लिए खारिज कर दिया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने दिलावर की याचिका पर 24 जुलाई को ही निस्तारित कर दिया था.

मदन दिलावर को हाईकोर्ट से लगा झटका

दरअसल, भाजपा विधायक मदन दिलावर में हाईकोर्ट में यह कहते याचिका लगाई थी कि बीएसपी के सिंबल पर जीतकर आने वाले 6 विधायकों को अवैधानिक रूप से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है. विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर उन्होंने विधानसभा स्पीकर के पास याचिका लगाई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पिछले 4 महीने से उनकी याचिका पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे और ना ही कोई फैसला सुना रहे हैं.

पढ़ेंः राजस्थान कांग्रेस ने राजभवन से विधानसभा सत्र की अनुमति नहीं मिलने पर राष्ट्रपति से लगाई गुहार

ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में दखल देते हुए उन विधायकों की सदस्यता समाप्त करे, लेकिन जब हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि मदन दिलावर की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया है. इस याचिका का हाईकोर्ट में कोई औचित्य नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से रखे गए पक्ष के बाद हाईकोर्ट ने माना कि मदन दिलावर की ओर से जो याचिका पेश की गई उसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. उनके द्वारा जो मांग की गई थी वह पूर्ण हो चुकी है.

पढ़ेंः बड़ी खबर : स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली SLP

वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी द्वारा याचिका में पक्षकार बनाए जाने के प्रार्थना पत्र को भी हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब वह मूल याचिका को निस्तारित हो रही है तो फिर आपको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता. अगर आपको अपनी कोई बात हाईकोर्ट के समक्ष रखनी है तो अलग से याचिका दायर करें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.