ETV Bharat / city

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर नाबालिगों को किया जा रहा है जागरूक, स्कूल-कॉलेज जाकर जानकारी देने में जुटे पुलिस अधिकारी

जयपुर पुलिस मुख्यालय के अधिकारी इन दिनों एक नई पहल कर रहे हैं. वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर नाबालिग स्टूडेंट्स को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर होने वाली सजा के बारे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं.

यातायात नियमों के प्रति जागरूक, Traffic rules conscious
author img

By

Published : Oct 29, 2019, 2:28 PM IST

जयपुर. पुलिस मुख्यालय से आला अधिकारी पूरे प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में जाकर नाबालिग स्टूडेंट्स को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जानकारी देते हुए उन्हें यातायात नियमों की अवहेलना करने पर होने वाली सजा के बारे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं. बता दें कि नए नियमों के मुताबिक नाबालिक द्वारा दोपहिया या चौपहिया वाहन चलाने पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत न केवल नाबालिग बल्कि उनके परिजन भी सजा के हकदार होंगे.

नाबालिगों को किया जा रहा जागरूक

इस बाबत एडीजी ट्रैफिक पीके सिंह ने बताया कि नए नियमों के अंतर्गत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ और परिजनों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. माता या पिता जिसके नाम से भी वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इसके साथ ही नाबालिग पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेः स्पेशल रिपोर्ट: डूंगरपुर में गायों की अनूठी दौड़, प्रथम आने वाली गाय का रंग तय करता है कैसा रहेगा आने वाला साल

ऐसे में राजस्थान पुलिस प्रत्येक जिला स्तर पर अलग-अलग स्कूल और कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट्स को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है. पीके सिंह का कहना है कि हमारा मकसद नाबालिगों का चालान काटना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर समझाइश करना है.

पढ़ेः कोटा: एमटी-4 बाघिन से मुकुंदरा में कुनबा बढ़ने की उम्मीद, शावक देखे जाने की सूचना पर वन विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन

नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर यह होगी सजा...

  • वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
  • नाबालिग जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा
  • जिस वाहन को चलाते हुए नाबालिग पकड़ा जाएगा उस वाहन का रजिस्ट्रेशन उसके माता या पिता जिसके भी नाम से होगा, उन्हें 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल काटनी होगी
  • इसके साथ ही परिजनों को 25 हजार का जुर्माना भी भरना होगा
  • वहीं जिस वाहन को चलाते हुए नाबालिग पकड़ा जाएगा उस वाहन की आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा

जयपुर. पुलिस मुख्यालय से आला अधिकारी पूरे प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में जाकर नाबालिग स्टूडेंट्स को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जानकारी देते हुए उन्हें यातायात नियमों की अवहेलना करने पर होने वाली सजा के बारे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं. बता दें कि नए नियमों के मुताबिक नाबालिक द्वारा दोपहिया या चौपहिया वाहन चलाने पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत न केवल नाबालिग बल्कि उनके परिजन भी सजा के हकदार होंगे.

नाबालिगों को किया जा रहा जागरूक

इस बाबत एडीजी ट्रैफिक पीके सिंह ने बताया कि नए नियमों के अंतर्गत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ और परिजनों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. माता या पिता जिसके नाम से भी वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इसके साथ ही नाबालिग पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेः स्पेशल रिपोर्ट: डूंगरपुर में गायों की अनूठी दौड़, प्रथम आने वाली गाय का रंग तय करता है कैसा रहेगा आने वाला साल

ऐसे में राजस्थान पुलिस प्रत्येक जिला स्तर पर अलग-अलग स्कूल और कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट्स को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है. पीके सिंह का कहना है कि हमारा मकसद नाबालिगों का चालान काटना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर समझाइश करना है.

पढ़ेः कोटा: एमटी-4 बाघिन से मुकुंदरा में कुनबा बढ़ने की उम्मीद, शावक देखे जाने की सूचना पर वन विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन

नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर यह होगी सजा...

  • वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
  • नाबालिग जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा
  • जिस वाहन को चलाते हुए नाबालिग पकड़ा जाएगा उस वाहन का रजिस्ट्रेशन उसके माता या पिता जिसके भी नाम से होगा, उन्हें 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल काटनी होगी
  • इसके साथ ही परिजनों को 25 हजार का जुर्माना भी भरना होगा
  • वहीं जिस वाहन को चलाते हुए नाबालिग पकड़ा जाएगा उस वाहन की आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा
Intro:जयपुर
एंकर- पुलिस मुख्यालय से आला अधिकारी पूरे प्रदेश में स्कूल व कॉलेज में जाकर नाबालिक स्टूडेंट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जानकारी देकर स्टूडेंट द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर होने वाली सजा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक नाबालिक द्वारा दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाने पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। जिसके तहत न केवल नाबालिक बल्कि उसके परिजन भी सजा के हकदार होंगे।


Body:वीओ- एडीजी ट्रैफिक पीके सिंह ने बताया कि नए नियमों के अंतर्गत यदि कोई नाबालिक वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ व उसके परिजनों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माता या पिता जिसके नाम से भी वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही नाबालिग पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसे लेकर राजस्थान पुलिस प्रत्येक जिला स्तर पर अलग-अलग स्कूल व कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। एडीजी ट्रैफिक पीके सिंह का कहना है कि हमारा मकसद नाबालिगों का चालान काटना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना नहीं है बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर समझाइश करना है।

नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर यह होगी सजा :-

1. वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी

2. नाबालिक जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा

3. जिस वाहन को चलाते हुए नाबालिक पकड़ा जाएगा उस वाहन का रजिस्ट्रेशन उसके माता या पिता जिसके भी नाम से होगा उन्हें 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल काटनी होगी

4. इसके साथ ही परिजनों को 25000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा

5. वहीं जिस वाहन को चलाते हुए नाबालिक पकड़ा जाएगा उस वाहन की आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा

बाइट- पीके सिंह, एडीजी ट्रैफिक- राजस्थान


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.