जयपुर. श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) के तहत श्रमिकों का पंजीयन मिशन मोड पर अधिक से अधिक संख्या में चौखटी एवं मौके पर जाकर करें. उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी अपात्र श्रमिक का पंजीयन नहीं होने पाए.
टीकाराम जूली मंगलवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लम्बित आवेदनों का सभी विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मण्डल में पंजीबद्ध वास्तविक श्रमिक को योजना का लाभ समय पर मिले. उन्होंने विशेष तौर पर मृत्यु सहायता एवं सिलकोसिस सहायता के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर स्वीकृत राशि लाभार्थी के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए.
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श्रम राज्यमंत्री ने उपकर संग्रहण के लिए समस्त श्रम अधिकारियों को प्रोत्साहित किया एवं उन्हें इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि के दौरान प्राप्त करने के निर्देश दिए.
सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बालश्रम की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य तत्परता से करें.
इसके अतिरिक्त विभागीय हेल्पलाइन नम्बर पर जो भी शिकायतें अब तक दर्ज हुई हैं उनका निस्तारण इस वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देश दिए. नई शिकायतों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.