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रिश्वत के मामले में मिलिट्री के जूनियर गैरिसन इंजीनियर को 4 साल की सजा, CBI की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

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Published : Nov 3, 2021, 6:32 PM IST

भ्रष्ट्राचार के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कार्रवाई करते हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राजकुमार को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. राजकुमार ने बिल पास करने की एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत ली थी.

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मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राजकुमार को 4 साल की सजा

जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने ठेकेदार के बिलों के भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राज कुमार को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने इंजीनियर पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त भरतपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर गैरिसन इंजीनियर के तौर पर तैनात था. राजकुमार के खिलाफ ठेकेदार शशि कांत चतुर्वेदी ने 24 मई 2017 को सीबीआई में शिकायत दी थी कि उसकी फर्म की ओर से किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान करने की एवज में जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राजकुमार ने तीस हजार रुपए मांगे हैं.

इनमें से बीस हजार रुपये अभियुक्त ले चुका है. अब पन्द्रह हजार रुपए की और मांग कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अभियुक्त को पन्द्रह हजार रुपए के साथ ट्रैप किया. जिसके बाद अदालत ने दोषी को 4 साल की सजा सुनाई.

जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने ठेकेदार के बिलों के भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राज कुमार को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने इंजीनियर पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त भरतपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर गैरिसन इंजीनियर के तौर पर तैनात था. राजकुमार के खिलाफ ठेकेदार शशि कांत चतुर्वेदी ने 24 मई 2017 को सीबीआई में शिकायत दी थी कि उसकी फर्म की ओर से किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान करने की एवज में जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राजकुमार ने तीस हजार रुपए मांगे हैं.

इनमें से बीस हजार रुपये अभियुक्त ले चुका है. अब पन्द्रह हजार रुपए की और मांग कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अभियुक्त को पन्द्रह हजार रुपए के साथ ट्रैप किया. जिसके बाद अदालत ने दोषी को 4 साल की सजा सुनाई.

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