जयपुर. राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार की ओर से मई और जून माह के लिए 44 हजार 600 मीट्रिक टन गेहूं और 2 हजार 230 मीट्रिक टन साबुत चने का आवंटन कर दिया गया है. प्रवासियों को एक बार में ही 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं ( 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 2 किलो साबुत चने का निशुल्क वितरण किया जाएगा. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने यह जानकारी दी.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रवासियों को शीघ्र खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 माह का आवंटन कर दिया है. जिला कलेक्टर द्वारा आवंटन किए गए गेहूं का उठाव का रिलीज ऑर्डर जारी कर आवंटित खाद्यान्न का उठाव 7 जून तक करना होगा.
नॉन एनएफएसए प्रवासियों को दिया जाएगा निशुल्क गेहूं
खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से आवंटित गेहूं का वेतन केवल उसी प्रवासी को किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं. प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा. जिला कलेक्टर गेहूं का उठाव कर ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत और निकाय वार्ड स्थित उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे.
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राशन लेने के लिए लाना होगा जनाधार या आधार कार्ड
मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रवासियों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जनाधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं बांटते समय पोस मशीन में लाभार्थी का आधार या जनाधार नंबर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण किया जाएगा. इस दौरान किसी प्रवासी का जनाधार में दर्ज मोबाइल नंबर परिवर्तित हो गया है तो उसी समय मोबाइल एप पर अपना नया नंबर अपडेट करवा कर ओटीपी प्राप्त कर सकेगा.
गेहूं वितरण के समय राशन डीलर के सहयोग के लिए नियुक्त होगा कार्मिक-
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि गेहूं वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदार के सहयोग के लिए प्रत्येक दुकान पर बीएलओ एवं एक अन्य सरकारी कार्मिकों नियुक्त किया जाएगा. जिससे मोबाइल में सर्व सर्वे संबंधी ई-मित्र एप डाउनलोड होगा उचित मूल्य की दुकान पर नियुक्त कर्मी द्वारा प्राप्त करने वाले प्रवासियों से उनका जनाधार या मोबाइल नंबर प्राप्त करना होगा. साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के प्रवासी होने के आधार पर प्रवासी होने की जानकारी को आवश्यक रूप से दर्ज करना होगा.
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आवंटित गेहूं का वितरण करना होगा 15 जून तक
शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्राप्त गेहूं का भारतीय खाद्य निगम से उठाव 7 जून तक करना होगा. प्रवासियों को 15 जून तक वितरण कर 20 जून तक खाद्य विभाग को संपूर्ण रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं का वितरण आपदा एवं राहत विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा वार्ड वार कमेटी बनाकर कम से कम दो जगह प्रत्येक वार्ड में वितरण करवाना होगा.