जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई (Man gets 10 years in jail for minor rape in Jaipur) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियुक्त ने पीड़िता की मां को धर्म बहन बना रखा था. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग से दुष्कर्म कर ना केवल उसकी शारीरिक और भावनात्मक क्षति की है, बल्कि उसके व्यक्तित्व और गरिमा को भी आहत किया है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की मां ने 7 नवंबर, 2019 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 5 तारीख से लापता है और उसे शक है कि उसकी बेटी को उसका मुंह बोला भाई अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उदयपुर से नाबालिग पीड़िता को बरामद कर और उसकी मां के मुंह बोले भाई को गिरफ्तार किया था.
पढ़ें: Hanumangarh Rape Case : दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा..