जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामनिवास मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति का कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया गया कि मानसरोवर थाना इलाका निवासी पीड़िता को 28 अगस्त 2017 की रात अभियुक्त बहला फुसला कर ले गया.
अभियुक्त ने पीड़िता को भीलवाडा और अहमदाबाद सहित कई जगहों पर रखा और करीब दस दिन तक दुष्कर्म किया. वहीं पीडिता की मां की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.