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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सजा

जयपुर शहर की पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत क्रम-2 ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

rajasthan news, जयपुर में आजीवन कारावास की सजा
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Published : Sep 17, 2019, 9:16 PM IST

जयपुर. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सांगानेर थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता के माता-पिता 21 मार्च 2017 की सुबह काम पर गए थे. इतने में पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त विकास कुमार पासवान वहां आ गया.

पढ़ें : हमें समावेशी समाज का निर्माण करना होगा और दिव्यांगजन के मन से हीनता हटानी होगी : राज्यपाल कलराज मिश्र

अभियुक्त पीड़िता को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ पास की फैक्ट्री में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य किया. घटना की जानकारी पीड़िता के पिता को मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त विकास कुमार पासवान को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सांगानेर थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता के माता-पिता 21 मार्च 2017 की सुबह काम पर गए थे. इतने में पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त विकास कुमार पासवान वहां आ गया.

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अभियुक्त पीड़िता को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ पास की फैक्ट्री में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य किया. घटना की जानकारी पीड़िता के पिता को मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त विकास कुमार पासवान को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत क्रम-2 ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सांगानेर थाना इलाके में रहने वाली पीडिता के माता-पिता 21 मार्च 2017 की सुबह काम पर गए थे। इतने में पडोस में रहने वाला अभियुक्त वहां आ गया। अभियुक्त पीडिता को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ पास की फैक्टी में ले गया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य किया। घटना की जानकारी पीडिता के पिता को मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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