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छह साल के बेटे की गवाही पर मां के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

शहर की महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने छह साल के बेटे की गवाही पर पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

जिला न्यायालय, district court
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Published : Aug 21, 2019, 10:08 PM IST

जयपुर. शहर की महिला उत्पीडन और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने छह साल के बेटे की गवाह पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति राकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला न्यायालय

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मंजू मीणा ने 11 अक्टूबर 2015 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी रौनक का विवाह नौ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था. अभियुक्त आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है जिस दौरान रौनक की फंदा लगाने से मौत हो गई. इस पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास...15 हजार का जुर्माना

वहीं अदालत में अभियुक्त के छह साल के बेटे ने बयान दिया कि 10 अक्टूबर 2015 को उसकी मां अपनी नानी के घर जाना चाहती थी. जिसके चलते दोनों में झगड़ा हो गया. इस पर पिता ने गले में रस्सी डालकर मां को नीचे गिरा दिया और गला घोंटकर हत्या कर दी. इस पर अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर. शहर की महिला उत्पीडन और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने छह साल के बेटे की गवाह पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति राकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मंजू मीणा ने 11 अक्टूबर 2015 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी रौनक का विवाह नौ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था. अभियुक्त आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है जिस दौरान रौनक की फंदा लगाने से मौत हो गई. इस पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास...15 हजार का जुर्माना

वहीं अदालत में अभियुक्त के छह साल के बेटे ने बयान दिया कि 10 अक्टूबर 2015 को उसकी मां अपनी नानी के घर जाना चाहती थी. जिसके चलते दोनों में झगड़ा हो गया. इस पर पिता ने गले में रस्सी डालकर मां को नीचे गिरा दिया और गला घोंटकर हत्या कर दी. इस पर अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:जयपुर। शहर की महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने छह साल के बेटे की गवाह पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति राकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि मंजू मीणा ने 11 अक्टूबर 2015 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी रौनक का विवाह नौ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था। अभियुक्त आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताडित करता है। अभियुक्त की प्रताडना के बाद रौनक की फंदा लगाने से मौत हो गई। इस पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं अदालत में अभियुक्त के छह साल के बेटे ने बयान दिए कि 10 अक्टूबर 2015 को उसकी मां अपनी नानी के घर जाना चाहती थी। जिसके चलते दोनों में झगडा हो गया। इस पर पिता ने गले में रस्सी डालकर मां को नीचे गिरा दिया और गला घोंटकर हत्या कर दी। इस पर अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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