जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि प्रागपुरा थाना इलाका निवासी अभियुक्त ने पीड़िता के साथ पूर्व में संबंध बनाकर वीडियो बना लिया था. वहीं, गत वर्ष 17 मार्च को अभियुक्त उसे वीडियो लीक करने की धमकी देकर मोटर साईकिल से दिल्ली ले गया. वहां से बाद में वह उसे जयपुर, सरवाड़, अजमेर और आगरा सहित कानपुर ले गया. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर 28 मार्च को प्रागपुरा पुलिस ने कानपुर से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.