जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 23 अप्रैल 2017 को पीड़िता ने विराट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 2 महीने पहले वह अपनी सास के साथ जंगल में गई थी, वहां से उसकी सास किसी काम से वापस आ गई. उसे अकेला देखकर पड़ोसी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी. इसके कुछ दिनों बाद वह दोपहर में घर के पास नाले में शौच के लिए गई थी. यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, अभियुक्त ने फोन कर बार-बार दुष्कर्म करने की धमकी भी देने लगा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
हत्या के मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-12 ने आपसी लड़ाई में बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त महेन्द्र रेगर और अर्जुन लाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्तों पर 2 लाख 76 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आरोपी अविनाश शर्मा, फूलचंद और कैलाश का परिवीक्षा का लाभ देते हुए 3 साल के लिए पाबंद किया है. जबकि अदालत ने एक अन्य को प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक नवंबर 2011 को कानोता थाना इलाके में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ 2 युवकों से मारपीट कर रहे थे. इतनी देर में वहां हैदर और एक अन्य युवक आए और अभियुक्तों को मारपीट करने से रोका. इस पर अभियुक्तों ने उनसे भी मारपीट की और हैदर की चाकू मारकर हत्या कर दी. मामले में आबिद खान की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.