जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर 2018 की रात अभियुक्त ने फोन कर पीड़िता को घर के बाहर बुला लिया और परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ ले गया.
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अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को सबसे पहले मोटरसाइकिल से कूकस लेकर गया और यहां से बस में बैठा कर दिल्ली ले गया. इसके बाद अभियुक्त उसे वापस जयपुर ले आया और वहां से बांसवाड़ा ले गया. अभियुक्त ने पीड़िता को बांसवाड़ा में किराए के कमरे में रखा और कई बार दुष्कर्म किया. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई. वहीं दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर अमरसर थाना पुलिस ने अभियुक्त को बांसवाड़ा से गिरफ्तार कर पीड़िता को अभियुक्त के चंगुल से छुड़ाया.
पॉक्सो एक्ट संशोधन 2019
बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन हिंसा के मामलों को देखते हुए सरकार ने 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया था. बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट बनाया गया था. संशोधन के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है. कानून में संशोधन कर कड़े प्रावधान जोड़ने के बाद भी नाबालिगों के साथ यौन दुराचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है.