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पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र अब 1 साल के लिए वैध, Online भी करा सकते हैं जमा - Employees Provident Fund Organization

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होंगे. ऐसे में भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्त ने जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है. इसके साथ ही पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं.

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पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ी
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Published : Nov 14, 2020, 6:29 PM IST

जयपुर. ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी गई है. अब सभी पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होंगे. इससे पहले सभी पेंशन धारकों को प्रति वर्ष नवंबर और दिसंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य होता था. इसके लिए पेंशन धारक बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), ईमित्र या ईपीएफओ कार्यालय आकर अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा कराते है ताकि उनको प्राप्त हो रही पेंशन लगातार जारी रहे.

पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ी

जयपुर स्थित भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम पीसी गुप्ता ने सभी पेशनर्स से निवेदन किया है कि जीवन प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए की गई है. इसलिए वह जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए कोई जल्दबाजी न करें और नियमित समय पर ही जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करें. इसके अतिरिक्त जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से वेबसाइट अथवा उमंग एप के द्वारा भी जमा करवाया जा सकता है. सभी पेंशन धारकों को विभाग की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र की वैधता हाल ही में संशोधन कर अब 1 साल के लिए कर दी गई है. अब यह पूरे साल में कभी भी डिजिटल माध्यम से जमा करवाया जा सकता है.

क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि यदि पिछले वर्ष 20 तारीख को जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवाया गया था, वह इस साल उसी तारीख तक वैध रहेगा. अगर उनके द्वारा जनवरी और फरवरी 2020 में जीवन प्रमाण पत्र करवाया गया है, तो वह 1 साल के लिए जनवरी या फरवरी 2021 तक वैध रहेगा. इसके अतिरिक्त जिन पेंशनर्स की पेंशन वर्ष 2020 में चालू हुई है. उन्हें अभी जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है.

ये पढ़ें: Special: इको फ्रेंडली दिवाली का ये अनूठा तरीका पर्यावरण व मानव जीवन के लिए साबित होगा वरदान

साथ ही कहा कि कोरोना का प्रकोप और पेशनर्स और कार्यालय कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए भविष्य निधि के क्षेत्रीय जिला कार्यालय में आने से बचें. इसके बजाय अपने निकटतम बैंक जहां यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध है अथवा पोस्ट ऑफिस, सीएससी शाखा, ईमित्र पर सुविधा शुल्क के साथ जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं। डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अपना पीपीओ नंबर, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल भी साथ लेकर जाएं.

बता दें कि, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और इसके अधीन आने वाले जिला कार्यालय अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू द्वारा भी नवंबर और दिसंबर माह में इसके लिए कैंप लगाया जाएगा. जिसमें प्रतिदिन सीमित संख्या में पेंशनर्स का प्रवेश कार्यालय परिसर में दिया जाएगा.

जयपुर. ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी गई है. अब सभी पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होंगे. इससे पहले सभी पेंशन धारकों को प्रति वर्ष नवंबर और दिसंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य होता था. इसके लिए पेंशन धारक बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), ईमित्र या ईपीएफओ कार्यालय आकर अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा कराते है ताकि उनको प्राप्त हो रही पेंशन लगातार जारी रहे.

पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ी

जयपुर स्थित भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम पीसी गुप्ता ने सभी पेशनर्स से निवेदन किया है कि जीवन प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए की गई है. इसलिए वह जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए कोई जल्दबाजी न करें और नियमित समय पर ही जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करें. इसके अतिरिक्त जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से वेबसाइट अथवा उमंग एप के द्वारा भी जमा करवाया जा सकता है. सभी पेंशन धारकों को विभाग की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र की वैधता हाल ही में संशोधन कर अब 1 साल के लिए कर दी गई है. अब यह पूरे साल में कभी भी डिजिटल माध्यम से जमा करवाया जा सकता है.

क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि यदि पिछले वर्ष 20 तारीख को जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवाया गया था, वह इस साल उसी तारीख तक वैध रहेगा. अगर उनके द्वारा जनवरी और फरवरी 2020 में जीवन प्रमाण पत्र करवाया गया है, तो वह 1 साल के लिए जनवरी या फरवरी 2021 तक वैध रहेगा. इसके अतिरिक्त जिन पेंशनर्स की पेंशन वर्ष 2020 में चालू हुई है. उन्हें अभी जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है.

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साथ ही कहा कि कोरोना का प्रकोप और पेशनर्स और कार्यालय कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए भविष्य निधि के क्षेत्रीय जिला कार्यालय में आने से बचें. इसके बजाय अपने निकटतम बैंक जहां यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध है अथवा पोस्ट ऑफिस, सीएससी शाखा, ईमित्र पर सुविधा शुल्क के साथ जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं। डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अपना पीपीओ नंबर, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल भी साथ लेकर जाएं.

बता दें कि, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और इसके अधीन आने वाले जिला कार्यालय अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू द्वारा भी नवंबर और दिसंबर माह में इसके लिए कैंप लगाया जाएगा. जिसमें प्रतिदिन सीमित संख्या में पेंशनर्स का प्रवेश कार्यालय परिसर में दिया जाएगा.

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