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जयपुर: वकीलों ने स्थाई आपदा फंड बनाने का लिया निर्णय

कोरोना महामारी से हुए आर्थिक दुष्प्रभाव से सबक लेते हुए वकीलों ने राहत के लिए स्थाई आपदा फंड बनाने का निर्णय लिया है. बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित आपातकालीन बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. इस संबंध में बार कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई. इसमें ये फंड जल्द बनाने का फैसला लिया गया.

जयपुर की खबर, covid-19
जिला एवं सेशन न्यायालय
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Published : Apr 17, 2020, 1:11 AM IST

Updated : May 24, 2020, 5:36 PM IST

जयपुर. कोरोना महामारी से पड़ने वाले आर्थिक दुष्प्रभाव से सबक लेते हुए वकीलों ने राहत के लिए स्थाई आपदा फंड बनाने का निर्णय लिया है. बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित आपातकालीन बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि इस संबंध में बार कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी. इसमें ये फंड जल्द ही बनाने का फैसला लिया गया.

बैठक में सामने आया कि बार एसोसिएशन के पास इस तरह का आपातकालीन कोई फंड नहीं है. जिसके चलते ऐसे समय में वकीलों को आर्थिक मदद नहीं मिल सकती. इसके चलते ये फंड बनाने का निर्णय लिया गया है.

पढ़ें: अफवाह पर ध्यान ना दें, 3 मई तक बंद रहेगी रेलवे सेवाएं

शुरुआत में एसोसिएशन की कार्यकारिणी फंड में अनुदान राशि देगी. वहीं सक्षम अधिवक्ताओं से भी स्वेच्छा से अनुदान दिया जाएगा. फंड में नियमित राशि की आवक को देखते हुए अत्यधिक कम राशि का टिकट भी जारी किया जाएगा. इसके चलते भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी तो वकीलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.

जयपुर. कोरोना महामारी से पड़ने वाले आर्थिक दुष्प्रभाव से सबक लेते हुए वकीलों ने राहत के लिए स्थाई आपदा फंड बनाने का निर्णय लिया है. बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित आपातकालीन बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि इस संबंध में बार कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी. इसमें ये फंड जल्द ही बनाने का फैसला लिया गया.

बैठक में सामने आया कि बार एसोसिएशन के पास इस तरह का आपातकालीन कोई फंड नहीं है. जिसके चलते ऐसे समय में वकीलों को आर्थिक मदद नहीं मिल सकती. इसके चलते ये फंड बनाने का निर्णय लिया गया है.

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शुरुआत में एसोसिएशन की कार्यकारिणी फंड में अनुदान राशि देगी. वहीं सक्षम अधिवक्ताओं से भी स्वेच्छा से अनुदान दिया जाएगा. फंड में नियमित राशि की आवक को देखते हुए अत्यधिक कम राशि का टिकट भी जारी किया जाएगा. इसके चलते भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी तो वकीलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.

Last Updated : May 24, 2020, 5:36 PM IST
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