जयपुर. Senior Citizen अब बिना ब्रांच गए PPF और SCSS Funds निकाल सकते हैं. इंडियन पोस्टल सर्विस (Indian Postal Service) भारतीय नागरिकों को कई तरह के सेवाएं प्रदान करता है. इन योजनाओं में सबसे लोकप्रिय योजना सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) है. भारतीय डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ छूट प्रदान की है.
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भारतीय डाक ने अब वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है. 60 वर्ष से ऊपर के निवेशकों को किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता के बिना अपने निवेश खातों से आंशिक रूप से धन निकालने की अनुमति प्रदान की है.
कैसे वरिष्ठ नागरिक अधिकृत व्यक्ति को PPF फंड निकालने के लिए भेज सकते हैं...
SB-12 फॉर्म भरें और उसपर अपना साइन करें. केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे. उत्तरजीवी के मामले में वह कर्मियों को अधिकृत करने के लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है.
खाता बंद करने या आंशिक निकासी के लिए खाताधारकों को एसबी -7 फॉर्म या एसबी -7 बी फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है.
व्यक्ति को खाताधारक के साथ-साथ अधिकृत व्यक्ति के आईडी और पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी. व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए पासबुक भी जमा करना होगा.
पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा खाताधारकों के हस्ताक्षर का मिलान करने और फिर फंड जारी करने के बाद लेनदेन को अंतिम रूप दिया जाएगा.