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रिश्वत में अस्मत मांगने वाले कैलाश बोहरा की बर्खास्तगी को लेकर केवियट हाई कोर्ट में पेश - राजस्थान समाचार

रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चले रहे आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से हाईकोर्ट में कैवियट पेश की गई है. कैवियट दायर होने के बाद अगर अब बोहरा की ओर से अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट राज्य सरकार का पक्ष सुनकर अंतरिम आदेश पारित करेगी.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Apr 5, 2021, 10:06 PM IST

जयपुर. रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चले रहे आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से हाईकोर्ट में कैवियट पेश की गई है.

कैवियट दायर होने के बाद अगर अब बोहरा की ओर से अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट राज्य सरकार का पक्ष सुनकर अंतरिम आदेश पारित करेगी.

यह भी पढ़ेंः स्कूल जा रही शिक्षिका को डंपर ने कुचला, CCTV फुटेज देख सिहर जाएंगे

बता दें, दुष्कर्म पीड़िता से रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी. वहीं, बाद में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

जयपुर. रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चले रहे आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से हाईकोर्ट में कैवियट पेश की गई है.

कैवियट दायर होने के बाद अगर अब बोहरा की ओर से अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट राज्य सरकार का पक्ष सुनकर अंतरिम आदेश पारित करेगी.

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बता दें, दुष्कर्म पीड़िता से रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा को पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी. वहीं, बाद में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

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