जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को पृथ्वीराज नगर योजना स्थित गणेश नगर स्कीम नंबर 22 में बिना अनुमति रेरा का उल्लंघन कर जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण करने पर 51 फ्लैटों को सील कर दिया. जेडीए की स्कीम कल्पना नगर में 2 भूखंडों से अतिक्रमण हटाए गए हैं और जगतपुरा सनफ्लोवर कॉलोनी में भूखंडधारी द्वारा आगे से सेटबैक में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है.
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक जोन-6 के क्षेत्राधिकार में स्थित गणेश नगर स्कीम नंबर 22 में जेडीए की बिना अनुमति के रेरा का उल्लंघन कर जीरो सेटबैक पर बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर सी ब्लॉक में भूखंड संख्या 3, 4, 5 को संयुक्त कर तीन मंजिला अवैध बिल्डिंग में 15 फ्लैटों और प्लॉट नंबर 26, 27, 28, 29 को मिलाकर 4 मंजिला बिल्डिंग में 24 और बी ब्लॉक में भूखंड संख्या 50 में 3 मंजिला बिल्डिंग में 12 अवैध फ्लैट निर्माणाधीन थे.
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नोटिस देने बार-बार अवैध निर्माण रुकवाने और न्यायालय के यथास्थिति के आदेश होने के बावजूद भी मौका पाकर रात में अवैध निर्माण जारी था. अवैध निर्माण में उपयोग लिए जा रहे हो जाए उपकरणों को भी जब्त किया गया है. इसके बावजूद भी निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया. 51 अवैध फ्लेटों को जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा ने जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में सील कर दिया है.
जोन-13 में आगरा रोड जेडीए स्कीम कल्पना नगर डी-ब्लॉक में भूखंड संख्या 427 और 428 पर अतिक्रमण कर लोहे के एंगल, पत्थर, सीमेंट के पिल्लर लगाकर की गई तारबंदी को प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरी के सहायता से हटवाकर प्लाटों को अतिक्रमण मुक्त करवाया है.
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के मुताबिक जोन-9 में जगतपुरा सनफलोवर कॉलोनी में प्लाट नंबर 14 के भूखंड स्वामी द्वारा आगे सेटबैक पर बॉयलॉज का गंभीर वायलेशन कर आवासीय क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा था. नोटिस देने और अवैध निर्माण को रोकने के बावजूद भी टीन शेडनुमा अवैध निर्माण कर लिया गया. जिसे प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया.
21 प्रकरणों का किया अनुमोदन...
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंथन सभागार में 287वीं बीपीसी बैठक आयोजित की गई. बैठक में 21 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया. बैठक में 1 व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखंड, 1 शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकड़ भूखंड, 3 योजना की रिप्लानिंग का संशोधित योजना मानचित्र, 1 प्रकरण पुनर्गठन, 3 प्रकरणों में एकल भूखंड से सामान्य आवासीय योजना मानचित्र और 11 नवीन आवासीय योजना के ले-आउट प्लांस का अनुमोदन किया गया.
बैठक में रिंग रोड परियोजना ग्राम महापुरा के भूखंड संख्या 11/08 /13 क्षेत्रफल 267 वर्गमीटर का प्रकरण भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 के डीपीसीआर 10.2.3 के अनुसार मिश्रित भू उपयोग दर्शित होने के कारण गैस गोदाम संचालन अनुज्ञेयता के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया.