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जयपुरः दुष्कर्मी और अपहर्ता के आरोपी को दस साल की सजा - दो लाख रुपए का जुर्माना

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अरविन्द चौधरी को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

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दुष्कर्मी और अपहर्ता के आरोपी को दस साल की सजा
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Published : Dec 17, 2019, 10:22 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अरविन्द चौधरी को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

पढ़ेंः जयपुर: गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने निकाली रैली, जमकर लगाए नारे

बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अमरसर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को 12 दिसंबर 2017 को अभियुक्त बहला-फुसला का ले गए. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता को 20 दिसंबर को विद्याधर नगर स्थित किराए के कमरे से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में आया कि अभियुक्त अरविन्द ने पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया. वहीं दूसरे आरोपी रामस्वरूप ने अपहरण में सहयोग दिया. वहीं अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप पूनिया को पांच साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अरविन्द चौधरी को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

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बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अमरसर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को 12 दिसंबर 2017 को अभियुक्त बहला-फुसला का ले गए. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता को 20 दिसंबर को विद्याधर नगर स्थित किराए के कमरे से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में आया कि अभियुक्त अरविन्द ने पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया. वहीं दूसरे आरोपी रामस्वरूप ने अपहरण में सहयोग दिया. वहीं अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप पूनिया को पांच साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अरविन्द चौधरी को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप पूनिया को पांच साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अमरसर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीडिता को 12 दिसंबर 2017 को अभियुक्त बहला-फुसला का ले गए। वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीडिता को 20 दिसंबर को विद्याधर नगर स्थित किराए के कमरे से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में आया कि अभियुक्त अरविन्द ने पीडिता का अपहरण कर दुष्कर्म किया वहीं रामस्वरूप ने अपहरण में सहयोग दिया।
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