ETV Bharat / city

कर्मचारी करें हड़ताल समाप्त, सरकार मांगों पर करे विचार : राजस्थान हाईकोर्ट - ambulance staff strike ends

राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ति और न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों को तत्काल हड़ताल समाप्त करने के आदेश दिए.

एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल समाप्त
author img

By

Published : Nov 1, 2019, 5:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर कहा कि वे तत्काल अपनी हड़ताल समाप्त करें. साथ ही राज्य सरकार को इनकी मांगों पर सहानुभुति से विचार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ति और न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश कर्मचारी करें हड़ताल समाप्त

खंडपीठ ने कहा है कि इन कर्मचारियों की तुलना अन्य संविदा कर्मचारियों से नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर अदालत ने कहा है कि चाहे कर्मचारियों का ठेकेदार कोई भी आए, इनकी सेवाएं नियमित रखी जाए. वहीं याचिका में बताया गया है कि 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य समस्याएं सेवाएं गड़बड़ा गई है. घायलों और प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाने में समस्या हो रही है.

पढ़ेंः टोल पर टकराव : भाजपा नेताओं के विरोध पर राज्य सरकार का बयान, कहा - केंद्र में निजी वाहनों को टोल शुल्क में छूट नहीं तो स्टेट में क्यों?

ऐसे में हाईकोर्ट से हड़ताल को तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए जाए. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से एसीएस रोहित कुमार सिंह और कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को तलब किया. अदालत ने दोंनो पक्षों की सहमति से यह आदेश दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर कहा कि वे तत्काल अपनी हड़ताल समाप्त करें. साथ ही राज्य सरकार को इनकी मांगों पर सहानुभुति से विचार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ति और न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश कर्मचारी करें हड़ताल समाप्त

खंडपीठ ने कहा है कि इन कर्मचारियों की तुलना अन्य संविदा कर्मचारियों से नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर अदालत ने कहा है कि चाहे कर्मचारियों का ठेकेदार कोई भी आए, इनकी सेवाएं नियमित रखी जाए. वहीं याचिका में बताया गया है कि 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य समस्याएं सेवाएं गड़बड़ा गई है. घायलों और प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाने में समस्या हो रही है.

पढ़ेंः टोल पर टकराव : भाजपा नेताओं के विरोध पर राज्य सरकार का बयान, कहा - केंद्र में निजी वाहनों को टोल शुल्क में छूट नहीं तो स्टेट में क्यों?

ऐसे में हाईकोर्ट से हड़ताल को तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए जाए. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से एसीएस रोहित कुमार सिंह और कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को तलब किया. अदालत ने दोंनो पक्षों की सहमति से यह आदेश दिया है.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील दिनेश यादव

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट में 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों को कहा है की वे तत्काल अपनी हड़ताल समाप्त करें। वहीँ अदालत ने राज्य सरकार को इसकी मांगो पर सहानुभुति से विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ति और न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक़ की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। Body:खंडपीठ ने कहा है की इन कर्मचारियों की तुलना अन्य संविदा कर्मचारियों से नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा है की चाहे कर्मचारियों का ठेकेदार कोई भी आए, इनकी सेवाएं नियमित रखी जाए।
याचिका में कहां गया 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य समस्याएं सेवाएं गड़बड़ा गई है।घायलों और प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाने में समस्या हो रही है। ऐसे में हाइकोर्ट हड़ताल को तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए जाए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से एसीएस रोहितकुमार सिंह ऒर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को तलब किया। अदालत ने दोंनो पक्षों की सहमति से यह आदेश दिया है।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.