जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर कहा कि वे तत्काल अपनी हड़ताल समाप्त करें. साथ ही राज्य सरकार को इनकी मांगों पर सहानुभुति से विचार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ति और न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
खंडपीठ ने कहा है कि इन कर्मचारियों की तुलना अन्य संविदा कर्मचारियों से नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर अदालत ने कहा है कि चाहे कर्मचारियों का ठेकेदार कोई भी आए, इनकी सेवाएं नियमित रखी जाए. वहीं याचिका में बताया गया है कि 108 और 104 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य समस्याएं सेवाएं गड़बड़ा गई है. घायलों और प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाने में समस्या हो रही है.
ऐसे में हाईकोर्ट से हड़ताल को तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए जाए. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से एसीएस रोहित कुमार सिंह और कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को तलब किया. अदालत ने दोंनो पक्षों की सहमति से यह आदेश दिया है.