जयपुर. जयपुर पुलिस धारा 144 के तहत आदेश जारी कर चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय पर लगाई गई रोक को और प्रभावी बनाने के लिए 20 जनवरी तक जन जागरूकता अभियान चलाएगी. जन जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक थाना स्तर पर अलग-अलग तरीके से दुकानदार और आम लोगों को चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया जाएगा. चाइनीज मांझे के विरुद्ध जयपुर पुलिस ने सोमवार से कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है. अब तक कुल 14 प्रकरण पुलिस दर्ज कर चुकी है. धारा 188 के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि पिछले साल चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हुई थी और इसके साथ ही कई लोग घायल हुए थे. जिसे देखते हुए धारा 144 के तहत आदेश निकालकर चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय पर पूर्णता रोक लगाई गई है. वहीं जो दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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सोमवार को जयपुर पुलिस ने माणक चौक थाने में 3, मोती डूंगरी थाने में 4, आदर्श नगर में एक, जालूपुरा में एक, झोटवाड़ा में एक, सदर में 2, सुभाष चौक में एक और कोतवाली थाने में एक प्रकरण धारा 188 के तहत दर्ज किया है. इसके साथ ही प्रत्येक थाने के बीट कांस्टेबल को जन जागरूकता अभियान के तहत दुकानदार व आमजन को चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए जयपुर चाइनीस मांझे की खरीद-फरोख्त पर लगाए गए प्रतिबंध की जानकारी देने को कहा गया है.