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नियमों की अवहेलना पर जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई...अब तक वसूले 6 करोड़ 19 लाख रुपये

Rajasthan Epidemic Act के तहत पुलिस लगातार नियमों की अवहेलना करनेवालों पर कार्रवाई कर रही है. अब तक जयपुर पुलिस ने 44 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है.

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट,  rajasthan latest news
जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई
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Published : Jul 8, 2020, 2:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. जयपुर पुलिस ने इस एक्ट के तहत 44 हजार से अधिक कार्रवाई को अंजाम दिया है. वहीं, पुलिस ने 6 करोड़ 19 लाख रुपए नियमों की अवहेलना करनेवालों से वसूले हैं.

जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

राजधानी के तमाम प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जयपुर पुलिस राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है. इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान चला कर भी लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि जुर्माना उन लोगों से वसूला गया है, जिन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की और मास्क नहीं लगाया.

यह भी पढ़ें. अब सादे कागज पर भी मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट ले सकेंगे आवेदक

वहीं, जयपुर पुलिस विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को संदेश दे रही है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना का कहर अब पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ गया है. ऐसे में लोगों को अब पहले की तुलना में और भी अधिक सतर्क रहने और कोरोना से बचाव के तमाम उपायों को अपनाने की जरूरत है

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट क्या है...

राजस्थान में 1 मई 2020 को नया महामारी एक्ट लागू किया गया. जिसके तहत इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है.

इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने, शराब पीने और मास्क (Mask) नहीं लगाने पर जुर्माना भुगतना होगा. ऐसे अपराधियों पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा.

जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. जयपुर पुलिस ने इस एक्ट के तहत 44 हजार से अधिक कार्रवाई को अंजाम दिया है. वहीं, पुलिस ने 6 करोड़ 19 लाख रुपए नियमों की अवहेलना करनेवालों से वसूले हैं.

जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

राजधानी के तमाम प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जयपुर पुलिस राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है. इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान चला कर भी लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि जुर्माना उन लोगों से वसूला गया है, जिन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की और मास्क नहीं लगाया.

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वहीं, जयपुर पुलिस विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को संदेश दे रही है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना का कहर अब पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ गया है. ऐसे में लोगों को अब पहले की तुलना में और भी अधिक सतर्क रहने और कोरोना से बचाव के तमाम उपायों को अपनाने की जरूरत है

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट क्या है...

राजस्थान में 1 मई 2020 को नया महामारी एक्ट लागू किया गया. जिसके तहत इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है.

इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने, शराब पीने और मास्क (Mask) नहीं लगाने पर जुर्माना भुगतना होगा. ऐसे अपराधियों पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा.

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