जयपुर. महानगर प्रथम की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने (Jaipur POCSO court sentenced accused ) सात साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त लल्लूराम को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने बस्सी निवासी अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने कहा कि पीड़िता के साथ किया गया दुष्कर्म न केवल शारीरिक क्षति है, बल्कि भावनात्मक रूप से जीवन भर की ठेस पहुंचाई है. मामले के अनुसार पीड़िता की मां ने बस्सी पुलिस थाने में 27 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह उसका पति सुबह काम पर चले गए थे और घर पर सात साल की बच्ची थी.
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शाम को काम से वापस लौटने पर बच्ची को डरा हुआ और उदास पाया. पूछने पर बताया कि आरोपी ने उसे मोबाइल दिखाकर बुलाया था और उसकी फोटो खींची थी. इस दौरान उसके साथ लैंगिक हमला व ज्यादती भी की गई. जब उन्होंने आरोपी से पीड़िता के साथ ऐसा करने की बात कही तो उसका बेटा झगड़ा करने लगा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.