जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (Jaipur POCSO Court) ने बकरियां चराने गई नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूरणमल मीणा को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment to rape accused Jaipur) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 मई 2018 को पीडिता बकरियां चराने गई थी. वहां बकरियां चराने वाला अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.
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अभियुक्त ने उसे धोखे से नशीला पेय पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसे अपने ठिकाने पर ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर जमवारामगढ़ थाना पुलिस ने 17 मई को पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.