जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आलम अली को (Jaipur POCSO Court sentenced accused ) उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं. ऐसी स्थितियों में बच्चियों का घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है. इसलिए अभियुक्त के खिलाफ नरमी नहीं बरती जा सकती.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता महरवाल ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता का परिचित अभियुक्त उसे 9 फरवरी 2018 को बहला फुसला कर अजमेर ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं बाद में अभियुक्त ने पीड़िता को माउंट आबू ले जाकर फिर दुष्कर्म किया. दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने 14 फरवरी को पीड़िता को अहमदाबाद ले जाते समय बस से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.